पिस्टल का सौदा करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अवैध रूप से पिस्टल का सौदा करने के लिए ले जाने वाले आरोपी जितेन्द्र सिंह पिता भोपाल सिंह राजपुत, उम्र-20 वर्ष, निवासी ग्राम अल्हेड़ का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 19.09.2020 की हैं। मनासा थाना के सहायक उपनिरीक्षक दीवान सिंह चैहान को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम अल्हेड़ का जितेन्द्र सिंह अपनी मोटरसायकल एमपी 43 डीबी 8726 से अवैध हथियार पिस्टल अपनी कमर में छुपाकर किसी को देने जाने वाला हैं, सूचना पर से अल्हेड़ फन्टे पर नाका बंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक पिस्टल जप्त की, जिसमें एक जिंदा राउण्ड भरा हुआ था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 365/20, धारा 25 व 27 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध किया। आरोपी द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।
चरवाहे से मारपीट कर बकरा चुराने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज।
मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा चरवाहे से मारपीट कर बकरा चुराने वाले आरोपी (1) अनुकूल पिता मानसिंह बांछड़ा, (2) विजेश पिता मानसिंह बांछड़ा व (3) सचिन पिता मानसिंह बांछड़ा, तीनो निवासी ग्राम बर्डीया, थाना मनासा का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 16.08.2020 की हैं। फरियादी अर्जुन ने थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह भोपाली खेल मैदान में बकरिया चरा रहा था, तभी आरोपीगण आये और फरियादी का बकरा पकड़कर ले जाने लगे, जब फरियादी ने आरोपीगण से उसका बकरा छुडाने की कोशिश की, तो आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की और बकरा लेकर वहाॅ से भाग गये। जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 316/20, धारा 379, 511 भादवि में पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान लूट का अपराध पाये जाने पर धारा 393 भादवि का ईजाफा किया गया, जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया
समानता के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती,
आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दुसरे आरोपी की जमानत खारिज
नीमच। श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी मनप्रितसिंह पिता अजितसिंह पंजाबी, उम्र-29 वर्ष, निवासी टी.आई.टी. काॅलोनी, जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2020 की हैं। फरियादी लक्ष्मण ने मृतिका चंचल द्वारा फांसी लगा लेने के संबंध में थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर विवेचना के दौरान आरोपीगण मनप्रितसिंह एवं गिरजा उर्फ डिंकी पति मनप्रितसिंह को गिरफ्तार किया गया व आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/20, धारा 306, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया, आरोपी गिरजा उर्फ डिंकी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से दिनांक 15.09.2020 को जमानत ले ली गई, जिस पर आरोपी मनप्रितसिंह द्वारा अन्य आरोपी गिरजा की उच्च न्यायालय में जमानत स्वीकार करने के आधार पर तथा समानता के आधार पर नीमच अपर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायालय, नीमच द्वारा टिप्पणी की गई की आरोपी मनप्रितसिंह उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी हैं, जिसकी प्रताड़ना पर 22 वर्षीय महिला को अल्प आयु में अपनी जीवन लीला समाप्त कर, आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा, जिससे वह समानता के आधार पर जमानत पाने का पात्र नही हैं, जिस के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मनप्रितसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।