पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने पर कोर्ट ने भेजा जेल

राजगढ/खिलचीपुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर जिला राजगढ ने थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 356/2020 धारा 353, 332, 34 भादवि में आरोपी मांगीलाल पिता कंवरलाल तंवर निवासी ग्राम हरिपुरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना खिलचीपुर आकर रिपोर्ट किया कि वह थाना खिलचीपुर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। वह दिनांक 24.08.2020 को मर्ग जांच में शासकीय अस्पताल खिलचीपुर पहुच कर मर्ग जांच किया था। जब फरियादी अपने हमराह आरक्षक को साथ लेकर कस्बा में भ्रगण करता हुआ शाम 04.30 बजे स्टेण्ड पहुचा तो ट्राफिक जाम हो रहा था । फरियादी ने थाने से पुलिस फोर्स को फोन करके बुलाया था। इसी दौरान मागीलाल पिता कंवर लाल नि. हरिपुरा पीकप वाहन को रोड पर अड़ी करके बैठा था । जब फरियादी ने अपने साथी पुलिस वालो के साथ उसको कहा कि यहां से पीकप हटाये तो वहां आरोपीगण फरियादी उप निरीक्षक से अनावश्यक विवाट कर झूमा झटकी करने लगे और मांगीलाल के साथी ने पत्थर उठाकर मारा जो फरियादी के गाल पर लगा जिससे खून निकानने लगा था। फरियादी वहीं गिर पडा था। जब हमराह साथी पुलिस वाले उन दोनो को पकडने दोडे तो दोनो पीकप लेकर भाग गये थे। आरोपी का कृत्य 353, 332, 34 भादवि का दण्डनीय पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना न्यायालय में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उक्त प्रकरण आरोपी मांगीलाल ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।  राज्य की ओर से एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट कर एक गंभीर अपराध कारित किया गया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो निश्चित ही न्याय के विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे।                तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त मांगीलाल का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है


आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा


 ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी कालूराम माझी पिता कन्हैयालाल निवासी ग्राम गुजरीवे को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्रीमति नीरज भार्गव ने की है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना करनवास के प्रधान आरक्षक 487 मंगलसिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति 5 लीटर अवैध शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी कालूराम के कब्जे से 5 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध क्रमांक 140/20 की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


                                                                          


                   


Popular posts
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज पर है  इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ,मेले में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ मुशायरा
फिरोती मांगने वाले एक ओर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त ,,,,,,,नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
जब चार करोड़ रुपये प्रतिमाह इलाज़ के लिए देकर भी कॉलेज प्रबंधन अपनी काली करतूतों से बाज़ न आया तब जाकर अपनी नाक बचाने के लिए कलेक्टर को कुर्बान करने का मुहूर्त निकाला गया
Image