उज्जैन
न्यायालय श्रीमान अंजनीनंदन जोशी, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त रजत उर्फ रिंकु पिता निलेश, निवासी-अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी, उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.2020 को फरियादी राकेश उर्फ सन्नी पिता छगनलाल निवासी चिंतामण नगर उज्जैन द्वारा पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं उद्योगपुरी मक्सी रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता हूॅ। आज शाम 09ः30 बजे की बात है, मैं अपने दोस्त दिनेश उर्फ शाहरूख अंडा के साथ अपनी सीबी जेड काले रंग की मोटर सायकिल से अतिरिक्त विश्व बैक कॉलोनी से दिनेश के घर विश्व बैक कालोनी 64 क्वार्टर के पास छोडने के लिए जा रहा था। रास्ते में तेल के डब्बे की फेक्ट्री के पीछे अतिरिक्त विश्व बैक कालोनी पर हम लोगों को चार मोटर सायकिल से आये शिवा, रोशन, रिंकू उर्फ रजत व अंकित एवं संदीप पाउडर ने रोका तो हम लोग गाडी से उतरे और ये लोग दिनेश को गंदी-गंदी गालिया देने लगे, दिनेश ने गालिया देने से मना किया तो इन लोगोे ने चाकू निकाल लिये और दिनेश को सिर में दाहिने तरफ, पेट में दाहिने तरफ, पैर की जांघ व पुट्ठे पर कई बार जान से मारने की नियत से वार किये जिससे दिनेश वहीं पर गिर पडा, मैं चिल्लाया तो मौके पर दिनेश का भाई गोलू आ गया तो अभियुक्तगण अपनी अपनी मोटरसायकिल से भाग गये फिर दिनेश को गोलू जिला अस्पताल लेकर गये थें। लडाई झगडा पुरानी रंजिश के कारण हुआ था। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री प्रमोद चौबे, जीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
*एक्टिवा चोरी करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण नवीन पिता सरेलाल, निवासी-कलालखेडी तहसील नागदा 02. अमन पिता मुन्नालाल निवासी-रेल्वे स्टेशन उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 19.09.2020 को फरियादी करण पिता अशोक कामडे ने थाना नीलगंगा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं फेब्रिकेशन का काम करता हूॅ, मेरे जीजा व मैं एक्टिवा वाहन से अपने दोस्त जितेन्द्रसिंह को लेने हनुमान नाका स्थित महाकाल जिम गया था, मैने एक्टिवा में ताला लगाकर अलोक मेडीकल के सामने खड़ी की थी और जिम में चला गया था थोडी देर बाद वापस आकर देखा तो मेरी एक्टिवा रखे स्थान पर नहीं दिखी आसपास तलाश किया तो कहीं पता नहीं चला।
पुलिस थाना नीलगंगा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दिनांक 22.09.2020 को थाना नानाखेडा द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण से फरियादी की चोरी गई एक्टिवा जप्त की थी। अभियुक्तगण को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा चोरी का गंभीर अपराध कारित किया है। वर्तमान में वाहन चोरी की घटनाऐं बहुत बढ़ गई है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया।
कमाण्डर जीप से अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान ए.के. सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त जितेन्द्र पिता मोहनलाल चौधरी, निवासी-ग्राम परसी पाट, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2020 को पुलिस थाना खाचरौद को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मडावदा गांव तरफ से एक कमाण्डर जीप जिसमें अवैध शराब की पेटिया भरी हुई है, जो लुसडावन तरफ जाने वाली है। मुखबीर की सूचना पर मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये हुऐ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां घेराबंदी की गई और थोडी देर में मड़ावदा तरफ से एक कमाण्डर जीप आती हुई दिखी, जिसे हाथ से रोकने का इशारा किया तो जीप चालक ने पुलिस से थोडी दूर पहले एक दम जीप रोककर कूद कर खेत तरफ भाग गया व पुलिस द्वारा पीछा करने पर नहीं मिला। जीप को अंदर चेक करके देखा तो उसमें 19 पेटिया शराब की मिली, जिनके अंदर खोलकर देखने पर प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर मिले व प्रत्येक क्वाटर की क्षमता 180 एमएल के थे। इस प्रकार कुल देशी शराब लगभग 171 बल्क लीटर भरी हुई व कुल कीमत 38,000/- रूपये थी। पुलिस द्वारा शराब को विधिवत जप्त किया गया। पुलिस थाना खाचरौद अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री परमानन्द वरवनिया, एजीपी खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा की गयी।