रिहायसी मकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

 


चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 13/02/2020 को पुलिस थाना बिस्टान को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम ताराबावडी में रमेश पिता शंकर निवासी ताराबावडी द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। पुलिस थाना बिस्टांन द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम ताराबावडी आरोपी रमेश के रिहायसी मकान पहुंचे जहां से उक्त अवैध शराब बेचने वाला आरोपी रमेश मौके से फरार हो गया था। आरोपी के रिहायसी मकान से 20 पेटी जिसमें कुल 180 बल्क लीटर विदेशी मदीरा बाम्बे व्हीस्की जप्ती कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी रमेश की ओर से अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्याेयाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


अवैध कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित


जेएमएफसी न्यायालय महेश्वंर द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29.08.2020 को पुलिस थाना करही को मुखबि‍र द्वारा सूचना मिली कि होदडिया रोड नहर किनारे शमशान घाट के पास करही में आरोपी कमल पिता मुकेश उम्र 18 वर्ष निवासी गुलावड द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है, मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचकर आरोपी के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई। पुलिस थाना करही द्वारा आरोपी कमल के विरूद्ध आबकारी एक्टर का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय महेश्वर के समक्ष पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी विजयसिंह जमरा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेश्वर द्वारा की गई।


 


 


 


 


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