शराब अवैध का परिवहन करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त

  • -उज्जैन


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रोहित उर्फ रूस्तम पिता भवॅर सिंह , निवासी-जाफला, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 30.07.2020 को थाना इंगोरिया में पदस्थ स.उप.निरी. गजा पटेल कस्बा भ्रमण करते हुए कोर्ट चौराह पहुंचे जहां मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटर सायकिल से बड़नगर की तरफ से आ रहे है। जिसकी घेराबंदी कर रोकने पर वह भागने लगा, उसे फोर्स की मदद से पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रोहित उर्फ रूस्तम पिता भवरसिंह व दूसरे ने धमेन्द्र पिता प्रहलाद होना बताया। पुलिस द्वारा मोटर सायकिल पर रखी थैली को चेक करने पर मोटर सायकल पर रखी गत्ते की 06 पेटिया मिली। जिसमे प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर देशी प्लेन शराब पाई गई। सभी क्वाटर में 180 एम.एल. के लेवल लगे थे। कुल 300 क्वाटर व 54 बल्क लीटर शराब भरी पाई गई। चैकिंग के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद पुलिस को चकमा देकर भाग गया। अभियुक्त रोहित से शराब रखने का विधिक लायसेंस की पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त रोहित को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया। थाना इंगोरिया पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 



 अभियुक्त रोहित द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


 


                   


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