मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा ग्राम पंधानिया में अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 20 जून 2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में स्कूल के पास अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबीर के बताये स्थानन पर पहुंचकर देखा तो अरोपी हरिराम पिता कालू निवासी पंधानिया अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जप्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट् के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की