- उज्जैन
न्यायालय माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान जितेन्द्र सिंह कुशवाह जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्त 01. रश्मि पिता नानूराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी एबी रोड यसबंत नगर ग्याडा मानपुर महू, जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप.संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता रश्मि पिता नानूराम की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्ता से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा सॉप, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्त से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्त से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅहा वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। दो मुॅहा सॉप वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 04 के पैरा-12 में शामिल है।
अभियुक्ता रश्मि द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पैरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया
सुनहरा उल्लू के तस्करी करने वाले अभियुक्त की भी जमानत निरस्त
न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता निलिमा पति करण ठाकरे उम्र 30 वर्ष, निवासी- अम्बेडकर नगर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप.संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता निलिमा की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्ता से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 4 में शामिल है।
अभियुक्ता निलिमा द्वारा न्यायालय में द्वितीय जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पैरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया।
*ग्राहक के साथ चाकू से मारपीट करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त*
न्यायालय श्रीमान हेमंत मेहरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्ज्ैान के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1.आजम खान 02. हमजा निवासीगण-उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी दीपक पिता गोवर्धनलाल निवासी प्रकाश नगर ने अपने दोस्त संतोष सिंह और राज भदौरिया के साथ थाना नीलगंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी रेल्वे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाता है। घटना दिनांक को दोपहर 03ः00 बजे फरियादी अपने दोस्त संतोष सिंह और राज भदौरिया के साथ खाना खाने दरगाह होटल में गये थे, जहां पर सब्जी खराब बनाने की बात पर फरियादी ने उस्ताद आजम खान को बोला कि सब्जी जल गई है इसी सब्जी को ठीक कर के दे दो तो आजम खान ने बोला कि सब्जी तो अच्छी बनी है, अगर नहीं खाना है तो चले जाओ मगर पैसे तो पूरे देने पडेंगे, इसी बात पर आजम खान फरियादी को मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आजम खान ने चाकू से मारा जो फरियादी के बायें हाथ की हथेली व दाहिने हाथ की हथैली में लगी फरियादी को बचाने उसके साथी संतोष सिंह ठाकुर व राज भदौरिया आये तो उन्हें भी आजम खान ने चाकू से मारा एवं होटल के मैनेजर के द्वारा भी चाकू से वार करने से राज भदौरिया को बायें हाथ की कोहनी के नीचे पीठ पर चोट आयी एवं संतोष ठाकुर को लात घूसों से मारा जिससे मुंह पर मुंदी चोट लगी, फिर अभियुक्तगण ने चार-पांच लोगों को बुला लिया जो बारी-बारी से फरियादी और उसके दोस्तों को मारने के लिये दोडे तो फरियादी एवं उसके दोस्त वहां से जान बचाकर भागे। अभियुक्तगण बोले आज तो बच गये आईन्दा होटल में आये तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना नीलगंगा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी श्री उमेश सिंह तोमर द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री उमेश सिंह तोमर, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।