अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान सज्जन सिंह सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद सिंह, उम्र - 23 वर्ष, निवासी - ग्राम आनंदा, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 30.07.2020 को थाना बडनगर के स.उ.नि. गजा पटेल कस्बा भ्रमण के दौरान कोर्ट चौराहा पहुंचे जहां मुखबिर द्वारा सूचना मिली, जिस पर सूचना से पंचान व हमराह फोर्स को अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान बदनावर बडनगर बादवास रोड पर जैसे ही पहुंचे, वहां पर बदनावर रोड तरफ से एक ब्लेक रंग की मोटर सायकिल जिस पर दो व्यक्ति आते दिखे, जिन्हे रोकने पर अभियुक्त चालक भागने लगा उसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया, जिससे नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम रोहित उर्फ रूस्तम सिंह व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र पिता प्रहलाद सिंह होना बताया। मोटर सायकिल पर रखे थैली को विधिवत चेक करने पर उसमें गत्ते की बनी 06 पेटियां मिली, प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर देशी प्लेन शराब के भरे पाये गये, सभी क्वाटर 180 एम.एल. के लेबल लगे हुये थे, कुल संख्या 300 क्वाटर 54 बल्क लीटर शराब भरी पाई गई चेकिंग के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र भाग गया था। आरोपी रोहित से शराब रखने व ले जाने का लाइसेंस के बारे में पूछने पर उसने लायसेंस का न होना बताया। आरोपी रोहित से उक्त शराब व वाहन जप्त कर अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया। थाना बडनगर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण में फरार अभियुक्त धर्मेन्द्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
*तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त*
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जुबैर खां निवासी - तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादिया ने थाना बडनगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि मेरी शादी 05 वर्ष पूर्व अभियुक्त जुबैर खां के साथ हुई थी। मेरी एक बच्ची है जिसकी उम्र 03 वर्ष है, मेरी शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के प्रताडित करने लगे, मेरे माता-पिता के समझाने पर मैं उनकी प्रताडना सहन करती रही लेकिन वो लोग नहीं माने तथा मेरे ससुर व जेठ मेरे साथ छेडछाड करने लगे, दिनांक 05.05.2020 को सुबह के लगभग 05ः30 बजे मेरे ससुर ने मेरी हाथ बुरी नीयत से पकडा था, तब मैंने दहेज प्रताडना व छेडछाड की रिपोर्ट थाना बडनगर पर मेरे पति, सास, ससुर व जेठ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तब से मैं अपने मायके में ही रह रही हूं जिसका केस न्यायालय में चल रहा है, आज दिनांक 20.07.2020 को शाम के लगभग 05ः00 बजे मेरा पति जुबैर मेरे पिताजी के घर बडनगर आया और घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगा, मैं बाहर आई तो मेरा पति मेरे साथ गाली-गलौंच करने लगा और बोला कि तूने मेरे पिताजी व घरवालों के विरूद्ध केस दर्ज कराया है, इस कारण मेरा तेरे साथ आज से कोई संबंध नहीं है तथा मुझे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोल कर चला गया। यह बात मैने अपने माता-पिता को बताई। मेरे पति ने दिनांक 12.08.2020 को मेरे पिता के मोबाईल जिसे मैं उपयोग करती हूं, उसपर मैसेज भेजा कि मैनें तुझे पहले भी तलाक दिया था, अब फिर देता हूं तलाक,तलाक,तलाक। मेरे पति ने मुझे जबरन तलाक दिया है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना बडनगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 04 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।