17 वर्ष की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 17 वर्ष की नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी लखन पिता रामचन्दर बागरी, उम्र-19 वर्ष, निवासी खोर, तहसील जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की दिनांक 04.07.2020 को फरियादी ने थाना जावद में उसकी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 321/2020, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना जावद ने विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी लखन ने उसका अपहरण कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया था, जिस पर से पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 366ए, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5(1)/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय, तहसील जावद, जिला नीमच में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विडियो कनेक्टिविटी के माध्यम से विरोध करते हुए जमानत खारिज ।
15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद। श्रीमान एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी फोरूलाल उर्फ बद्री पिता छोगालाल बलाई, उम्र-27 वर्ष, निवासी किशनपुरा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी ने दिनांक 17.06.2019 को पुलिस थाना सिंगोली में उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 118/2019, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी फोरूलाल व उसका भाई रमेश उसे मोटरसायकल पर बैठाकर किसी गांव के खेत में बनी झोपड़ी में ले गये थे, जहाॅ पर आरोपी का भाई रमेश उन्हे वहाॅ छोड़कर चला गया, जहाॅ पर आरोपी फोरूलाल ने पीड़िता के साथ कई बार उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता के कथनों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376, 342, 368, 506 भादवि व धारा 3क/4 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी फोरूलाल द्वारा जावद न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन को खारिज
दुसरे समाज की 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की दुसरी जमानत भी खारिज।
नीमच। श्रीमान विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, नीमच द्वारा दुसरे समाज की 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी सोनूदास, निवासी खिलचीपुरा जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 23.07.2019 की है। फरियादी ने थाना पुलिस थाना नीमच केंट में उसकी भतिजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 78/2019, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि दो-तीन माह पहले आरोपी उसके साथ मोबाईल पर बातचीत करने लगा, जिस पर पीड़िता ने आरोपी को बताया था कि वह भील समाज की होकर उसकी आयु 14 वर्ष हैं फिर भी आरोपी उससे जबरन बातचीत करने लगा व घटना दिनांक को आरोपी जबरदस्ती उसे बस में बैठाकर अपने घर मंदसौर ले गया, जहाॅ उसके साथ कई बार खोटा काम करता रहा, जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(आई)(जे)(एम), 506 भादवि व धारा 3/4, 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट, धारा 3(2)(वी), 3(2)(वी)(ए) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम का ईजाफा किया गया। आरोपी सोनूदास द्वारा नीमच न्यायालय में द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक श्री के.पी.एस. झाला द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन को खारिज ।
40 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।
नीमच। श्रीमान विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 40 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी आफताब पिता अफजल धानिया, निवासी सुल्तानपुरा, जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।
लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 02.09.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जीरन पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण साबिर व मोहसिन के आधिपत्य वाली पिकअप क्रमांक आरजे 09 जीए 5862 से 40 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, आरोपीगण के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 201/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपीगण द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त वाहन आरोपी आफताब के नाम पर दर्ज हैं, जो डोड़ाचुरा तस्करी में सहआरोपी हैं, जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री मनीष जोशी लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई
85 किलो अफीम संग्रहित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 85 किलोग्राम अफीम संग्रहित करने वाले आरोपी कमल उर्फ शंकर पिता गोविन्दराम धाकड़, उम्र-38 वर्ष, निवासी दौलतपुरा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
विशेष लोक अभियोजक श्री ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि आरोपी शंकर द्वारा सहआरोपी भंवरलाल से शासन द्वारा प्रदत्त अफीम के पट्टे को अफीम एकत्रित करने हेतु लिया हैं तथा अफीम की उपज को एकत्रित करने के संबंध में दैनिक लेखा रजिस्टर खाली था, इस प्रकार दर्शित होता हैं कि आरोपी कमल द्वारा उसके पास एकत्रित अफीम तस्करी के प्रयोजन से रखी गई थी, जिस पर आरोपी कमल के विरूद्ध नाॅकोटिक्स ब्यूरो नीमच के अपराध क्रमांक 02/2019 पर दर्ज किया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।
3.5 किलो अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।
जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 3.5 किलोग्राम अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी अर्जुन पिता रामेश्वरलाल धाकड़, उम्र-23 वर्ष, निवासी मुवादा, थाना सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी रतनगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी मुकेश के आधिपत्य वाले वाहन मोटरसायकल से कुल 3.5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 95/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी मुकेश से पुछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त अफीम वह आरोपी अर्जुन से लाया है, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जिस पर आरोपी अर्जुन द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।