आगर मालवा-जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त भेरू लाल पिता देवी लाल, प्रेम सिंह पिता मांगीलाल आंजना, शकील पिता मोहम्मद, गोलु ऊर्फ शकील पिता अलीम मुद्दीन एवं फिरोज पिता फरीद मोहम्मद के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम १९९० के अंतर्गत आदेश जारी किए गए ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी आगर-मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि भेरूलाल पिता देवीलाल जाति सैन उम्र ५० साल नि. ग्राम सोयला थाना रायपुर जिला झालावाड हाल मुकाम ग्राम डोगर गांव तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा जो कि वर्ष २०१८ से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा उसके विरूद्ध थाना सोयत में सट्टे एवं जुएं के कुल ०४ प्रकरण दो वर्षो में दर्ज हुए जिनमे न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया गया, परंतु उसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया जिस पर पुलिस अधीक्षक आगर मालवा द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, १९९० की धारा ६(ग) के अंतर्गत भेरूलाल को जिले से निष्कासित किये जाने हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी जिला आगर मालवा की ओर भेजा गया जिस पर सुनवाई करते हुए जिला दण्डाधिकारी जिला आगर मालवा श्री अवधेश शर्मा के समक्ष एडीपीओ आगर श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा पक्ष रखा गया, जिससे संतुष्ट होकर जिला दण्डाधिकारी द्वारा भेरूलाल को ०३ माह की कालावधि के लिए जिला आगर मालवा एवं उसके सीमावर्ती राजस्व जिले शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम एवं मंदसौर की सीमाओं से बाहर चले जाने तथा जिला आगर मालवा के ही प्रेम सिंह पिता मांगीलाल आंजना नि. ग्राम मुंदपुरा थाना बड़ौद, शकील पिता मोहम्मद नि. उज्जैन दरवाजा बाहर, केवड़ा स्वामी रोड़ आगर, गोलु ऊर्फ शकील पिता अलीम मुद्दीन जाति मुसलमान नि. इतवारीया बाजारा सुसनेर एवं फिरोज पिता फरीद मोहम्मद नि. ग्राम चार्चुनी हॉल बस स्टेण्ड थाना बड़ौद को ०३ माह तक प्रत्येक रविवार को थाने पर हाजिर होने के आदेश पारित किये गए ।