अवैध रूप से हथियार रखने तथा हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को अदालत की ओर से धारा 174(क) भादवि उद्घोषना के आदेश का उल्लघंन करने के आरोप में F.I.R दर्ज करने का आदेश जार

 


मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री निशिकांत झा हुए उपस्थित


नागौद न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री डी0 पी0 सूत्रकार द्वारा थाना नागौद के अपराध क्रमांक 194/2020 के तहत आरोपीगण सनत उर्फ झल्ला पांडेय पिता कमलेश पांडेय, अनुपम पांडेय पिता श्री कमलेश पांडेय, दीपू उरमलिया पिता श्री हरवंश उरमलिया, दादुलाल उर्फ अमन उरमलिया पिता श्री हरवंश उरमलिया, प्रवीण पांडेय पिता श्री रोहिणी प्रसाद पांडेय, सभी आरोपी निवासी ग्राम हरदोखर, थाना नागौद जिला सतना के विरुद्ध 27/07/2020 को धारा 82 भा. द. स. उद्घोषणा की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया गया था।


अभियोजन प्रवक्ता प्रभारी नागौद श्री विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि दिनांक 09/05/2020 को बृजेश तथा उसका बेटा तथा भांजा घर में ही थे तभी पड़ोस में लड़ाई झगड़े की आवाज सुन कर देखें तो दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था जब उनके द्वारा बीच बचाव तथा समझाइश दी गई तब आरोपी प्रवीण पाण्डेय तथा उनके सहयोगी के द्वारा अपने कट्टे से बृजेश तथा उसके बेटे पर कट्टा चलाया जिसकी चोट उनके माथे पर आई इसके बाद झल्ला पांडे तथा अनुपम पांडे के द्वारा भी बंदूक से गोली चलाई गई जो उनके बेटे को लगी जब उनका भांजा बीच-बचाव करने आया तो उसके भांजे को भी गोली मारी तथा उसकी भाभी मांडवी पर भी दादू लाल तथा दीपूलाल ने गोली से प्रहार कर आहत कर दिया था घटना की जानकारी थाना नागौद को दी गई।


अभियोजन प्रवक्ता प्रभारी नागौद श्री सिंह के बताये अनुसार उक्त मामले में राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री निशिकांत झा ने राज्य का शसक्त पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय में धारा 174'क' भादवि की कार्यवाही हेतु अपना विरोध प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी श्री निशिकांत झा ने न्यायालय में इस तथ्य को रखा कि मामला बेहद ही गम्भीर प्रकृति का है तथा आरोपी पर पूर्व से भी कई हत्या जैसे गम्भीर मामले न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन का आवेदन स्वीकार करते हुए 174(क) आईपीसी का FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया


उक्त अपराध पर संबंधित न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी के विरोध को द्रष्टिसंगत मानते हुए तथा माननीय न्यायालय द्वारा मामले के अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 20/10/2020 को उद्घोषणा के आदेश के उल्लंघन करने के आरोप में उपरोक्त आरोपीगण के ख़िलाफ़ धारा 174(क) IPC कि F.I.R दर्ज करने का आदेश दिया गया


अवैध कट्टा रखने वाले बदमाश का जमानत आवेदन निरस्त 


           माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्‍ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह सतना द्वारा थाना कोलगवां के अपराध क्र0 1441/2020 अंतर्गत धारा 25, 27 आयुध अधिनियम अन्तर्गत अभियुक्त आशीष मनधानी उर्फ अच्छू मनधानी उम्र 34 वर्ष निवासी सिंधी केम्प सब्जी मंडी के बगल में शिव जी मंदिर के सामने थाना कोलगवां जिला सतना का जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का होने से निरस्त किये जाये योग्य है। मामले में राज्‍य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया । 


    अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14/12/2019 को थाना कोलगवां के सहायक उपनिरीक्षक भीमसेन उपाध्याय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सिंधी केम्प कॉम्पलेक्स के पास अपने पास कट्टा कारतूस रखे हुये है कोई गंभीर घटना घटित करने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ आरक्षक प्रवीण, बृजेश सिंह, ओम प्रकाश व गवाह के साथ मुखबिर की सूचना के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया का दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको हमराह स्टाफ ने घेराबंदी करके पकड लिया । जिसकी तलाशी ली, तो जरकीन के नीचे बॉये तरफ पेंट में 315 बोर का कट्टा खोंसे था। जरकीन की तलाशी ली गई तो जरकीन के बॉये जेब में 02 नग जिंदा कारतूस मिला जिसमें K.19 mm लिखा था व उससे नाम पता पूछा तो अपना नाम आशीष मनधानी उर्फ अच्छू मनधानी उम्र 34 वर्ष निवासी सिंधी केम्प सब्जी मंडी के बगल में शिव जी मंदिर के सामने थाना कोलगवां जिला सतना का होना बताया । जिससे कट्टा कारतूस रखने के संबंध में कागजात चाहे गये जो नही होना बताया। कट्टा एवं कारतूस समक्ष गवाहन उपरोक्त के मुताबिक जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त शुदा कट्टा के साथ वापस थाने लाया गया जहॉ पर आरोपी के विरूद्व 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीकृत किया गया । 


*दहेज मृत्‍यू करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त*   


माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम सिंह सतना द्वारा थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र0 650/2020 अंतर्गत धारा 498(ए), 304(बी)/34 , दहेज प्रतिषेध अधि0 ¾ के अन्त0र्गत अभियुक्तत मनीष विश्वकर्मा , शिवकुमार विश्वकर्मा, श्रीमती सावित्री विश्वकर्मा, शनि उर्फ आशीष विश्वेकर्मा , आरती विश्वकर्मा सभी निवासीगण डालीबाबा थाना कोतवाली जिला सतना का आवेदन निरस्त किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया । 


         अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका श्रीमती नीलम विश्वकर्मा की शादी दिनांक 18/06/2017 को मनीष विश्वकर्मा के साथ सतना में हुई थी शादी के बाद से मृतिका का पति मनीष विश्वकर्मा सास सावित्री विश्ववकर्मा ससुर शिवकुमार विश्वकर्मा देवर आशीष विश्वकर्मा ननद पूजा विश्वकर्मा , आरती विश्वकर्मा एवं नंदोई राजू विश्वककर्मा के द्वारा चार पहिया गाडी खरीदने के लिये तथा नगदी पांच लाख रू0 की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट तथा प्रताडित करते थे । दिनांक 13/10/2020 की रात्रि को भी उक्त सभी लोगो के द्वारा तथा घटना दिनांक को मृतिका के पति के द्वारा उक्त मांग को लेकर मृतिका के साथ मारपीट कर क्रूरता का व्यवहार किया गया इसी प्रताडना से विवश होकर दिनांक 13/10/2020 करीब चार बजे श्रीमती नीलम विश्वकर्मा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया उसके पश्चात उसी दिनांक को उपचार के दौरान मृतिका ने अपने मृत्युुकालीन कथन मे ससुराल वालो की प्रताडना से तंग आकर स्वंय मिट्टी का तेल डालकर आग लगाना बताई थी । दिनांक 15/10/2020 को उसकी मृत्यू हो गई ।


*चाकू रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*       माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजकुमार त्रिपाठी सतना द्वारा थाना सिविल लाइन के अपराध क्र0 475/2020 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त सत्य् नारायण पाण्डये उर्फ बबलू तनय द्वारिका प्रसाद पाण्डेय उमें 36 साल निवासी अहरी टोला मंदाकनी बिहार कालोनी सतना का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ संदीप कुमार द्वारा का जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया । आरोपी एक आदतन अपराधी है आरोपी के विरूद्व थाना सिविल लाइन में कई मुकदमे पंजीकृत है ।      अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19/10/2020 को थाना सिविल लाइन के प्रधान आरक्षक देव प्रकाश को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चाकू लेकर गढिया तिराहे के पास लहरा रहा है और लोगो को डरा धमका रहा है सूचना की तश्दी्क हेतु प्रधान आरक्षक देवप्रकाश अपने हमराह स्टाहफ के साथ गढिया टोला तिराहा के पास पहुंचा तो देखा कि सत्य नारायण पाण्डे्य अपने दाहिने हाथ में लोहे चाकू लिये लहरा रहा था और लोगो को डरा धमका रहा था । जिसे घेराबंदी करके पकडा गया और उसके हाथ से चाकू को कब्जे में लिये गया । आरोपी से उसका नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम सत्य नारायण पाण्डये उर्फ बबलू बताया । मौके पर चाकू को जप्त किया गया तथा आरोपी से चाकू के संबंध लाइसेंस की मांग की गई तो कोई भी लाइसेंस होना नहीं पाया गया । तब आरोपी को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त शुदा माल के साथ थाना सिविल लाइन लाया गया जहॉ पर आरोपी के विरूद्व 25(2)आयुध अधि0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया । 


 


 


 


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