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अवैध शराब रखने वाले अभियुक्त की न्यायालय ने की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान सुनील मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुनील पिता भैरूलाल, निवासी- ग्राम तिलगारा तहसील बदनावर, हालमुकाम अमला, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि कि सुनील डामर के मकान में शराब रखी है। मुखबीर की सूचना पर ग्राम अरेन्डिया थाना बड़नगर में मय फोर्स के दबिश दी और ग्राम अरेन्डिया में सुनील पिता भेरूलाल डामर के मकान पर पहुंचे तो मकान पर सुनील डामर उपस्थित था। मकान की विधिवत पंचानों के समक्ष तलाशी ली गई तो मकान के अंदर से एक लोहे के डिब्बे और बोरे में भरकर रखे थे, जिनमे क्रमशः 100 और 235 पाव इस प्रकार कुल 335 देशी मदिरा प्लेन के लेवल लगे पाव कुल मात्रा 60.3 बल्क लीटर मदिरा बरामद की गई तथा अभियुक्त से शराब रखने के संबंध में विधिक लाईसेंस की पूछताछ की गई तो उसके पास कोई वैध कागज नहीं पाये गये। कुल 335 देशी मदिरा के पाव विधिवत रूप से जप्त किये गये हैं जिसकी कुल मात्रा करीब 60 बल्क लीटर है। थाना बड़नगर पर अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा शराब रखने का गंभीर अपराध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तागण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।