भिण्ड। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में रेत चोरी के आरोपी शादीलाल यादव द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेष किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/08/2017 को पुलिस थाना अटेर के द्वारा वन संरक्षक भिण्ड को सूचना के आधार पर वन कर्मचारी पुलिस थाना अटेर से प्राप्त पत्र क्रमांक 1200/17 दिनांक 22/08/2017 के अनुसार थाना परिसर में पकड़ कर लाये गये वाहन टैक्टर मय ट्राॅली की जांच पड़ताल की तो एक टैक्अर सोनालिका नीले रंग का ट्राॅली जिसमें लगभग 02 घनमीटर रेत भरा हुआ था जो देखने पर प्रथम दृष्टया चम्बल नदी का प्रतीत होता हैं। वाहन टैक्टर पर कोई भी रजिस्ट्रेषन नंबर अंकित नहीं था तत्पष्चात् उक्त टैक्टर मय ट्राॅली में भरे रेत का सैम्पल लिया गया तथा साक्षीगण के कथन लिये गये आरोपी शादीलाल वाहन मालिक के विरूद्ध वन अपराध अंतर्गत धारा 2,9,27,29,50,51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध किया गया।