दोषसिद्ध स्थायी वारण्टी सजा भुगतने हेतू जेल दाखिल

  न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी द्वारा दोषसिद्ध अनिल पिता दुर्गासिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गेलगाँव थाना कुक्षी जिला धार म. प्र. को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में सजा भुगतने जेल भिजवाया गया।


   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि अनिल पिता दुर्गासिंह आप प्र. क्र. 1344/14 में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के निर्णयानुसार धारा 34(2) म. प्र. आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध पाया गया था।अनिल पिता दुर्गासिंह द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय सत्र न्यायालय बड़वानी में अपील प्रस्तुत की गई थी परंतु अपील न्यायालय द्वारा भी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के निर्णय को यथावत रखा गया।परन्तु इस बिच आरोपी फरार हो गया।न्यायाल द्वारा आरोपी का स्थायी वारंट जारी किया गया था।पुलिस द्वारा दोषसिद्ध स्थायी वारंटी अनिल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से न्यायालय द्वारा उसे सजा वारंट अनुसार सजा भुगतने हेतु केंद्रीय जेल बड़वानी भिजवाया गया।


 


      


  


                                                


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