न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू पिता मांगूलाल मालवीय, निवासी- चितामण नगर उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 04.10.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ओम शर्मा सजय नगर के मकान में रहता हूॅ तथा हम्माली का काम करता हॅू, आज रात करीब 09ः30 बजे की बात है कि मै तथा मेरी पत्नी नेना घर के अंदर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय घर के बाहर राजू मालवीय व भरत आसमानी व उसका एक दोस्त घर के बाहर आये और मुझे आवाज लगाई व राजू मालवीय बोला कि तेरी पत्नी आज लता के घर क्यों गई थी, मैंने कहा कि उसकी मॉ है मिलने के चली गई होगी। इसी बात पर राजू, भरत व उसका एक साथी मॉ-बहन की नंगी-नंगी देते हुऐ घर के अंदर घुस आये व राजू ने मुझे चाकू मारा, भरत आसमानी व उसके साथी ने थप्पड़ मुक्को से मारपीट किया। मुझे बाये तरफ कमर के उपर चोट लगी है, घटना मेरी पत्नी नैना व पवनबाई ने देखी है एवं बीच-बचाव किया तब जाते-जाते तीनों बोले आज तो इन लोगो ने बचा लिया है। कभी भी साले को जान से खत्म कर देंगे। अपनी पत्नी को साथ लेकर रिपोर्ट कराने थाने आया था। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्तगण ने गंभीर अपराध कारित करता। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।