- उज्जैन
न्यायालय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त ऐजाज हुसैन निवासी उज्जैन की जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु तारीख नियत की गयी।
अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.2020 पुलिस थाना खाराकुंआ को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि मिर्जा नईम वेग मार्ग पर स्थित नगर निगम पार्किंग के अंदर से यूनुस, सिकंदर, गब्बर उर्फ अब्दुल व उनके साथियों ने दिनांक 14.10.2020 की सुबह से ही प्लास्टिक की थैलियों में भरकर अज्ञात जहरीला पेय पदार्थ (जहरीली शराब) विक्रय कर रहा था, जिसके सेवन से 06 तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के संबंध में मर्ग जॉच धारा 174 द.प्र.स. के अंतर्गत पुलिस थाना खाराकुंआ पर की गई। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने धारा 328, 304, 34 भादवि तथा 49ए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। जिसके अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त द्रव्य पदार्थ(जहरीली शराब) को विधिवत् जप्त किया गया। अभियुक्त संजय शर्मा जो कि इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज उधोगपुरी मक्सी रोड़ का मैनेजर है के द्वारा घातक रासायनिक पदार्थ का विक्रय किया गया जिसका उपयोग जहरीली शराब के निमार्ण में किया गया। अभियुक्त ऐजाज हुसैन इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्री का मालिक है एवं अभियुक्त संजय के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है।
चूँकि पूर्व में अभियुक्त संजय के जमानत आवेदन की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई इसलिए न्यायालय द्वारा न्यायिक मर्यादा का पालन करते हुए अभियुक्त ऐजाज हुसैन की जमानत पर सुनवाई हेतु दिनांक 30.10.2020 नियत की गई है।
प्रकरण मे पैरवी के लिए उपसंचालक अभियोजन डाॅ साकेत व्यास एवं लोक अभियोजक श्री प्रमोद चौबे शासन की ओर से उपस्थित रहे।