खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

//खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त//


भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रक छुड़ावाने वाले आरोपी संजीव कुमार यादव द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।


 जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रहे ट्रक को जप्त कर थाना देहात में अभिरक्षा में रखवाया गया था जिसका आवेदक मालिक हैं। आरोपी द्वारा सह आरोपी उक्त वाहन के चालक के साथ मिलकर खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उक्त वाहन को फर्जी तरीके से सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया। सह आरोपी सुनील कुमार यादव द्वारा बताया गया है कि जप्तशुदा ट्रक का कूट रचित रिहाई आदेश आवेदक संजीव यादव ने तैयार कर उसे दिया था तथा वह उसके साथ थाने गया था। इस प्रकार जप्तशुदा दो ट्रक को छुड़ाने के लिये खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी रिहाई आदेश आरोपी द्वारा तैयार किया गया उक्त घटना पर से थाना देहात भिण्ड द्वारा अपराध क्रमांक 295/17 धारा 420,467,468,471 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।


// नाबालिग से बलात्कार कर हत्या करने वाले की द्वितीय जमानत निरस्त//


भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में 15 वर्षीय बालिका से बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी रविन्द्र उर्फ पटे उर्फ लला द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री बी.एल. शर्मा द्वारा करते हुयें जमानत आवेदन का विरोध किया गया जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


 


  जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/01/2019 को फरियादी द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट थाना रौंन में देहाती नालसी अपराध क्रमांक 01/19 लेख कराई गयीं थी जिस पर से असल अपराध क्रमांक 01/19 कायम कर विवेचना में लिया गया, दौराने विवेचना में मृतिका के पीएम रिपोर्ट एवं साक्षीगणों के कथनों के आधार पर से आरोपी रविन्द्र उर्फ पटे उर्फ लला द्वारा मृतिका के साथ बलात्कार कर मृतिका के स्टोल से गला घोंटकर हत्या की गई जिस पर से धारा 302, 376क, 376(3) एवं 376(2)(एफ) भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओ में आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 


 


 


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