मारपीट व छेडछाड के मामले में आरोपीगण को मिली सजा

 


'' रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा'


      जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्‍द्र खाण्‍डेगर ने बताया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10-10-2020 थाना खातेगांव को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई कि एक नीले रंग का बिना रंगा का बिना नम्‍बर का सोनालिका ट्रेक्‍टर एवं लाल रंग की ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई है संदलपुर से खातेगांव की तरफ आ रहा है मुखबिर सूचना पर विश्‍वास कर पुलिस बल नेमावर रोड साई मंदिर गेट के सामने पहुंचा तभी सामने से नीले रंग का बिना नम्‍बर का सोनालिका ट्रैक्‍टर मय ट्राली आता दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्‍टर का चालक ट्रैक्‍टर को साइड में खडा कर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडने का काफी प्रयास किया लेकिन अंधेरे का फायदा उठा कर वह भाग गया। उक्‍त ट्रैक्‍टर में लगी ट्राली को चेक किया तो उसमें खनिज बालु रेती भरी हुई थी। ट्रैक्‍टर पर रजि0 नम्‍बर नही लिखा था। ट्रैक्‍टर में आगे की तरफ अंग्रेजी में देवेन्‍द्र राजपूत तथा ट्राली पर जय भवानी लिखा हुआ था। जिसके आधार पर आरोपी की पहचान राजू दरबार के रूप में कि गई। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्‍य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय में चालान पेश किया गया।


 


      आरोपी द्वारा माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तह0 खातेगांव जिला देवास में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेशचन्‍द्र कारपेंटर के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी राजू दरबार का जमानत आवेदन निरस्‍त कर जेल भेजा गया


 मारपीट व छेडछाड के मामले में आरोपीगण को मिली सजा


       जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्‍द्र खाण्‍डेगर ने बताया कि घटना दिनांक 3/10/14 को दोपहर 3:30 बजे आरोपीगण रामभरोस, हरि विनोद एवं कमलेश जाट निवासी गण कांजीपुरा चारों ने पूर्व झगड़े को लेकर फरिया दिया निरमलाबाई के लड़के मिथुन व प्रदीप को उनके घर के सामने आम रोड पर रोककर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी वह चारों ने मिथुन व प्रदीप के साथ लकड़ी से मारपीट की निर्मला बाई बचाने आई तो रामभरोस हरि एवं कमलेश ने निर्मला के साथ लकड़ी से मारपीट की, एवं आरोपी रामभरोस निर्मला बाई के साथ झूमाझटकी की थी जिससे उसे चोटें आई आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी फरियादी निर्मला बाई निवासी कांजीपुराने घटना की रिपोर्ट थाना खातेगांव में की गई


 


       माननीय जेएमएफसी न्यायालय प्रथम श्रेणी खातेगांव द्वारा आज दिनांक 13 /1०/20२० को आरोपी गणों को दोषी पाते हुए आरोपी रामभरोस पिता जगन्नाथ जाट उम्र 55 साल निवासी कांजीपुरा को धारा 354 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, धारा 294 एक माह का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, 323 में 1 माह का कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया, एवं आरोपी विनोद, हरि एवं कमलेश को धारा 323 में एक-एक माह का कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश कारपेंटर द्वारा की गई, एवं सहयोग सैनिक क्रमांक 150 संजय तिवारी द्वारा किया गया


 


                                                                        


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