मेहगांव (भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि फरियादी ने थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की की मेरी गोहद चौराहा पर जनरल स्टोर की दुकान है वही पर रहता हूँ 7 दिन में एक बार आता हूँ घटना दिनंाक 05.09.2020 को मैं अपनी दुकान गोहद चौराहे करीबन दोपहर 3 बजे मेरी पत्नि ने मुझे फोन पर बताया कि पीड़िता बिना बतायें घर से चली गई। उसे आस-पास काफी ढूढ़ा कही नही मिली मुझे शक है कि पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया उक्त प्रकरण को थाना गोरमी मे अपराध क्रमांक 242/2020 धारा
363 भा0द0वि0 इजाफा 366(ए) 376(2)एन भा0द0वि0 , 5/6 पाॅक्सों एक्ट पर कायमी की गई दिनांक 10.09.2020 को अपह्यता को दस्तायाव कर धारा 161 जा.फौ. के कथन लिये गये व धारा 164 जा.फौ. के कथन कराये गये जिसे अपह्यता ने प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर द्वारा बलात्कार करना बताया आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन (अंतर्गत धारा 438) प्रस्तुत किया गया। दिनाँक 14.10.2020 को अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रदीप राठौर पुत्र मेवाराम राठौर का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त ।
// उधारी न मिलने पर मारपीट करने वाली महिला की अग्रिम जमानत निरस्त //
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपिया आयशा बेगम द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंद्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादी का लड़का को नशा करने की लत हैं। मौहल्ले में रहने वाला अनीस खांन नशे का व्यापार करता है, जो फरियादी के लड़के को नशे का सामान देता है, जिसकी कोई पुरानी उधारी फरियादी के बेटे पर बताकर अनीस की मां आयशा बेगम और बहन दिनांक 04/10/2020 को सुबह लगभग 10ः30 बजे फरियादी के घर के अंदर घुस आयीं और उधार मांगने लगी और मां-बहन की गालियां दीं। दोनो ने मिलकर फरियादी की मारपीट की, जिससे उसे चोटें आयीं और दोनों ने जान से मारने की धमकी दीं। फरियादी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली भिण्ड के अपराध क्रमांक 463/2020 धारा 452,323,294,506,34 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयीं तत्पश्चात् प्रकरण विवेचना में लिया गया।