फर्जी दस्तावेज तैयार कर बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले 67 वर्षीय आरोपी को 15 वर्ष का कारावास

काला सोना तस्कर की अग्रिम जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा काला सोना (अफीम) की तस्करी करवाने वाले आरोपी अर्जुन पिता रमेश्वरलाल धाकड़, उम्र-23 वर्ष, निवासी मुवादा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 09.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी रतनगढ़ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी मुकेश के आधिपत्य वाले वाहन मोटरसायकल से कुल 3.5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 95/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी मुकेश से पुछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त अफीम वह आरोपी अर्जुन से लाया है, जिसके आधार पर आरोपी अर्जुन द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज की 


जीप से 58 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा जीप से 58 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी बुधाराम पिता रामकिशन, उम्र-29 वर्ष, निवासी ईश्वर नगर, सामराउ, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।


 


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.07.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिंगोली पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी के आधिपत्य वाले वाहन जीप क्रमांक आरजे 31 सी 1971 से कुल 58 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 65/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।


फर्जी दस्तावेज तैयार कर बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले 67 वर्षीय आरोपी को 15 वर्ष का कारावास।


नीमच। श्रीमान हृदेश, सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बोलेरो गाड़ी खरीदने वाले आरोपी वैभवसिंह उर्फ बिहारीसिंह उर्फ प्रकाशचंद्र पिता चांदमल उर्फ उदयसिंह चैहान, उम्र-67 वर्ष, निवासी फरिदाबाद (हरियाणा) को विभिन्न धाराओं में कुल 15 वर्ष का कारावास एवं 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।


अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 14.11.2015 से 18.11.2015 के बीच महिंद्रा शौरूम, ग्राम हिंगोरिया, जिला नीमच की हैं। आरोपी द्वारा खुद को प्रकाशचंद्र पिता चाॅदमल, निवासी रोम टाॅवर के पीछे, जिला मंदसौर का निवासी बताकर बोलेरो गाड़ी खरीदने का सौदा किया, जिसके लिये उसने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैंक ड्राफ्ट 7,93,253रू. का शौरूम में देकर बोलेरो गाड़ी खरीदी। बाद में बैंक ड्राफ्ट फर्जी निकला तो शौरूम के पार्टनर दीपक द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर शिकायत की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 508/2015, धारा 420, 467, 468, 471 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना एस.आई. नागेश यादव द्वारा की गई, जिसमें उनके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी द्वारा जिस लेपटाप व प्रिंटर से फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये थे, उसे आरोपी द्वारा नष्ट किये जाने के कारण प्रकरण में धारा 201 भादवि का ईजाफा कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


 विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 467 भादवि में 5 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, धारा 420 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, धारा 468 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, धारा 471 भादवि में 3 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना व धारा 201 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 15 वर्ष का कारावास व 5,000रू. जुर्माना से दण्डित किया गया, साथ ही सभी सजाए एकसाथ भुगताने का आदेश भी दिया


08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान विवेक कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.), अधिनियम, नीमच द्वारा 08 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी आमीर पिता मुजफ्फर अली, उम्र-21 वर्ष, निवासी कनावटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित आपत्ति किये जाने पर जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


 विशेष लोक अभियोजक श्री के.पी.एस. झाला द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 03.07.2019 को छतरपुर से मजदुरी करने आया आदिवासी परिवार स्कीम नंबर 36 में झोपड़ी बनाकर रह रहा था, सुबह के लगभग 5 बजे आरोपी झोपड़ी के बाहर सो रही 08 वर्षीय पीड़िता के पास आकर उसे ले जाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब पीड़िता रोने लगी तो आस-पास के लोगो ने आकर आरोपी को पकड़ लिया व उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 270/2020, धारा 363, 354 भादवि, धारा 3(1)(डबल्यूू)(।), 3(2)(वी)(ए) अनु.जाति/जनजाति (आ.नि.) अधिनियम, 1989 व धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया, जिसका विशेष लोक अभियोजक द्वारा लिखित में विरोध कर तर्क रखे गये, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज की गई


7 लाख रूपये दहेज की माँग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा 7 लाख रूपये दहेज की माँग करने वाले आरोपी नदीमउल्हक पिता हनीशउल्हक अंसारी, उम्र-36 वर्ष, निवासी हालमुकाम जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।


 अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादीया ने थाना नीमच सिटी में दिनांक 04.07.2020 को रिपोर्ट लिखाई कि उसका आरोपी से 6 साल पहले निकाह हुआ था, ससुराल वालो ने दहेज के रूप में समय-समय पर उससे लाखो रूपये प्रताड़ित कर माँग लिये तथा जिसके बाद ससुराल वालो ने लालच में आकर फरियादीया के जी.पी.एफ. खाते से 7 लाख रूपये निकलवाकर, उन्हे देने के लिए कहा व उसके द्वारा मना करने पर ससुराल वाले उससे नाराज हो गये व उससे बातचीत बंदकर ताने व धमकी देने लगे कि माँग पूरी न होने पर उसे जिन्दगीभर अपने मायके ही रहना पड़ेगा व तलाक व जान से मारने की धमकी देने लगे। जिस पर फरियादीया ने आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 349/2020, धारा 498ए, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज ।


जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी सुनील उर्फ गुडवा पिता वशिष्ठ पाण्डे, उम्र-34 वर्ष, निवासी बगीचा नंबर 04, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।


 अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 07.08.2019 को थाना नीमच कंेट के सहायक उपनिरीक्षक बी.एल. चैहान द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर प्राईवेट बस स्टेण्ड के आगे गुमटीयो के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास काले रंग की प्लास्टिक के केन में कुल 05 लीटर जहरीली शराब थी, जो किसी को देने वाला था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच कंेट में अपराध क्रमांक 429/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई


पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।


नीमच। श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी रामचंद पिता खेमराज, उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम कराडिया महाराज, तहसील जीरन, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत खारिज की गई।


 लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी दौलत राम ने थाना बघाना में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक 19.09.2020 की रात को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके कुॅए से पानी की मोटर चुरा ले गया था, उसने आस-पास तलाश करने व पूछताछ करने पर नहीं मिली, जिस पर फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 166/2020, धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया, पुलिस थाना बघाना द्वारा विवेचना व पूछताछ करने पर आरोपीगण मदनसिंह व रोशन के कब्जे से उक्त पानी की मोटर मय केबल के जप्त की गई, जिस पर उनसे पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि उक्त पानी की मोटर हमने सहआरोपी रामचंद के साथ मिलकर फरियादी के कुॅए से चोरी की व मोटर के पाईप आरोपी रामचंद के कब्जे में अभी भी हैं, जिस पर आरोपी रामचंद द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त अग्रिम जमानत खारिज ।


अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 18 वर्षीय महिला का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी तुफान पिता लख्मीचंद बंजारा, उम्र-29 वर्ष, निवासी बांगरेड, थाना जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।


 अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 18.08.2020 को फरियादीया द्वारा थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी तुफान ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पीड़िता के साथ डरा-धमकाकर तथा पीड़िता के परिवार वालो को जेल में बंद करवाने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया, जिस पर फरियादीया ने आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 307/2020, धारा 366, 376(2)(एन) भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।