रेल्वे फाटक पर सेल्फी लेने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त*

 


 *अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त भगवान पिता गोरधन, निवासी -मुल्यान, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 16.09.2020 को सउनि अशोक बैरागी को मुखबीर से सूचना मिली कि एक कार में शराब भर कर आ रही है। मुखबीर की सूचना पर मय फोर्स के साथ बैंक ऑफ इंण्डिया के भवन के सामने भाटपचलाना पहुंचे। वहां पर नाकाबंदी की गई, तभी थोड़ी देर बाद एक ओरेंज रंग की कार का चालक तेजगति से रूनिजा रोड तरफ से आया, जिसे रोका तो कार चालक कार को छोडकर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया, बाजार में भीड़ का फायदा लेकर अभियुक्त भाग गया। बाद पंचो के समक्ष कार की डिक्की खोलकर चेक किया तो खाकी रंग के पुष्टे की 10 पेटी होना पाई गई। 10 पेटी में अंग्रेजी की अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब रखी थी, जो कुल 90 बल्क लीटर होना पाया गया। अंग्रेजी शराब व वाहन को विधिवत रूप से जप्त किया गया। थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।भियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।


*रेल्वे फाटक पर सेल्फी लेने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त*


 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. दीपक पिता बालकिशन, 02. जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता मनोहर 03. मोनू पिता ओमप्रकाश, 04 देवेन्द्र पिता प्रकाश, निवासीगण- उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि फरियादी धनंजय कुमार पिता लालबिहारी ने थाना चिमनगंजमण्डी पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं रेल्वे लेवल क्रॉसिंग 32 उण्डासा माधवपुर उज्जैन में गेटमेन के पद पर कार्यरत् हूॅ, आज दिनांक 04.10.2020 को मैं रेल्वे लेवल क्रॉसिंग 32 उंडासा माधवपुर पर मेरी ड्यूटी थी, मुझे स्टेशन मास्टर ने गेट बंद करने की सूचना दी तो मैने शाम 04ः28 बजे क्रॉसिंग का रेल्वे गेट बंद कर दिया था। फिर शाम करीबन 04ः35 बजे चार व्यक्ति आये व आपस में अपने नाम दीपक, मोनू, जीतू व एक अपना नाम नहीं बता रहा था। फाटक पर चढने लगे और बोले की हमे सेल्फी लेना ह,ै तो मैने उन्हें फाटक पर चढ़ने से मना किया और कहा कि फाटक टूट जायेगा। इसी बात पर सभी ने मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी अश्लील गालियां दी और मेरे साथ झूमाझटकी की। मैं केबिन में जाकर घटना की सूचना स्टेशन मास्टर पिंग्लेश्वर एस.आर कनोजिया को करने गया तो ये लोग केबिन में अंदर आ गये, वहां पर केबिन में झूमाझटकी की और टेलीफोन व डिब्बा तोड़ दिया, जिससे संचार व्यवस्था बंद हो गई। इन लोगों द्वारा मेरे शासकीय ड्यूटी के दौरान मेरे साथ गालिया देकर और झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई और टेलीफोन तोडकर नुकसान किया। घटना की जानकारी राजकिशोर व अरूण कुमार को भी मालूम है, इन लोगों ने बीच-बचाव किया, तब अभियुक्तगण जाते-जाते बोले की आईन्दा रेल्वे फाटक पर चढ़ने से मना किया तो जान खत्म कर देगे। 


 पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई व अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। 


अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा रेल्वे फाटक पर सेल्फी ली जा रही थी, इस प्रकार स्वंय की एवं आमजन की जान जोखिम में डाल रहे थे। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।                               लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाना पडा महंगा, न्यायालय ने दी आरोपी को 06 माह सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा*


 न्यायालय माननीय सुश्री सोनाक्षी जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी नरेश पिता नारायणलाल, निवासी- स्वास्तिक नगर महाराजा होटल के पीछे, उज्जैन को धारा 338 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी देवराज पिता स्व. खुशालराव ने दिनांक 20.11.2016 को पुलिस थाना देवासगेट पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं सामान लेने शहर में जा रहा था कि हरिफाटक ओवर ब्रिज के पास इंदौरगेट चौराहे के सामने आया कि तभी पीछे से एक ऑटो चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाकर मेरी एक्टिवा में टक्कर मार दी, जिससे मैं गिर गया और मुझे दाहिने हाथ की उंगली में व शरीर में चोट आई। चालक का नाम व पता पूछने पर उसने नरेश बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना देवासगेट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। 


न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्री कुलदीप भदौरिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 


 


         


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