बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा,,,,,,स्वातंत्र्यधर्म विधेयक 2020 कैबिनेट से ध्वनि मत से पारित



*भोपाल।  स्वातंत्र्यधर्म विधेयक 2020 कैबिनेट से ध्वनि मत से पारित


*

*अधिकतम 10 वर्ष का कारावास*

*एक लाख का अर्थ दण्ड दो माह पहले सूचना देनी होगी*

 *बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा*

*सबूत का भार आरोपी पर प्रावधानित हैं*

*धर्म परिवर्तन पर सम्बंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा*

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