पुरानी रंजिश में चाकू से हत्या-कारित करने वाले पाॅचों आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा ,,,,, विडियो काॅन्फ्रेसिंग से आज जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में हुआ अहम फैसला


पुरानी रंजिश में चाकू से हत्या-कारित करने वाले पाॅचों आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा ,,,,,

विडियो काॅन्फ्रेसिंग से आज जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में हुआ अहम फैसला


न्यायालय माननीय श्रीमान एन.पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. राजू मिर्ची उर्फ राजेश पिता नन्दकिशोर कहार उम्र 23 वर्ष निवासी योगेश्वर भक्त भंडार खईया उज्जैन, 02. शंकर चैहान पिता संतोष उम्र 21 वर्ष निवासी योगमाया मंदिर के सामने उज्जैन, 03. विशाल कहार पिता हरिओम उम्र 19 वर्ष निवासी गणेश काॅलोनी गणेश मंदिर के पास उज्जैन, 04. अतुल ठाकुर उर्फ अभिषेक पिता राजेन्द्र सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी चारधाम मंदिर के पास गणेश काॅलोनी जयसिंहपुरा उज्जैन, 05. कमलेश उर्म कम्मू पिता अशोक उम्र 20 वर्ष निवासी कहारवाडी उज्जैन जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में समस्त आरोपीगण को आजीवन कारावास, धारा 307 भादवि में प्रत्येक को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 वर्ष का कारावास एवं कुल 7,500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  

  

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 07.04.2018 को फरियादी विवेक लोधी पिता भरत सिंह लोधी निवासी भागसीपुरा उज्जैन ने थाना महाकंाल पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि मै केटरिंग का कार्य करता हूॅ, मेरी माधव सेवा न्यास परिसर मे दुकान नं. 27 मेरी है जो मैने मेरे चचेरे भाई संजय को चलाने के लिये दी थी आज मैं दुकान पर रात मे 9ः00 बजे से 11ः00 बजे तक वही था उसके बाद मै और मेरा मित्र कृष्णा मेरी मोटरसायकल पर बैठकर घर तरफ जाने के लिये रवाना हुये और कोर्ट मोहल्ले की गली नं. 6 तक पहूॅचा ही था कि चचेरे भाई संजय का मेरे पास फोन आया कि विशाल, अतुल, राजू, कम्मू, और शंकर दुकान पर आये है और मुझसे मगजमारी कर रहे है, इस पर मैं और कृष्णा वापस दुकान पर आये तो यह सभी 5 लोग संजय के भाई मनोज से गाली गलोच कर रहे थे मनोज इन्हे गाली गलौच से मना किया तो विशाल, अतुल, राजू, कम्मू, एवं शंकर ने चाकू निकाल लिये और मनोज को जान से मारने की नियत से दौडे तो मैने शंकर को पकड़कर पीछे धकेला। कृष्णा और संजय मनोज को बचाने आये तो विशाल, कम्मू, राजू, अतुल, चारो संजय और कृष्णा को जान से खत्म करने की नियत से चाकू से वार करने लगे जिससे संजय को छाती पर और सीधे हाथ पर चोटे आई तथा कृष्णा को बायी तरफ छाती पर चैट आई और वांये हाथ मे चोटे आई दोनो वही पर गिर गये, मनोज संजय को संभालने लगा तभी शंकर ने एक बार फिर संजय पर चाकू से हमला किया। मंै और कृष्णा दोनो चिल्लाये तो यह सभी भागने लगे कुछ दूरी तक पीछा किया लेकिन नही पकड़ पाये। हम लोग वापस घटनास्थल पर आये तो मनोज संजय को बैठाकर एक अन्य व्यक्ति के साथ अस्पताल रवाना हुआ और मैं कृष्णा को मोटरसायकल से लेकर जिला अस्पताल लेकर आया जहा पर डाक्टरों को दिखाकर अच्छे इलाज हेतु गुरूनानक ईलाज हेतु लाये जहा पर डाक्टरों ने देखकर संजय को मृत घोषित कर दिया। दिनांक 01.04.2018 को मनोज के चचेरे भाई शुभम का झगडा राजू उर्फ राजेश आदि से हुआ था, इसी बात को लेकर दोनो पक्षो मे रंजिश है तथा इसी रंजिश के कारण ही इनके द्वारा यह घटना कारित की गई है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से देहाती नालसी कायम कर थाना महाकाल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,अभियोजन की ओर से अंतिम तर्क उप-संचालक डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा किए गए एवं प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजकुमार नेमा, डी.पी.ओ. जिला उज्जैन द्वारा की गई एवं सहयोग श्री ईश्वर सिंह केलकर अति.डी.पी.ओ. का रहा। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपीगणांे को दण्डित किया गया। 

नोटः-न्यायालय द्वारा पीडित पक्षकार को प्रतिकर की राशि प्रदान करने हेतु जिला विधिक सहायता अधिकारी को लेख किया गया है।

         

            

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