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उज्जैन।
न्यायालय श्रीमान गिरीश कुमार शर्मा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तहसील खांचरौद जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रविन्द्र सिंह पिता जुझार सिंह, उम्र-45 वर्ष, निवासी ग्राम-लोचीतारा, थाना खांचरौद जिला उज्जैन को धारा 325 भादवि में 04-04 माह का सश्रम कारावास एवं 800/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी तिलकराज पिता प्रेमसिंह ग्राम लोचीतारा ने दिनांक 05.06.2018 को थाना खांचरौद पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ग्राम लोचीतारा में रहता हूं तथा खेती करता हूं। मेरा पडोसी आरोपी रविन्द्र पिता झुझारसिंह निवासी लोचितारा मेरे खेत की मेढ पर गड्डा खोद रहा था, मैनें उससे गड्डा खोदने से मना किया तो वह गाली-गलौंच करने लगा व मेरे साथ लकडी से मारपीट की। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना खांचरौद में अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरियादी का एक्स-रे कराने पर हाथ में फ्रेक्चर आने पर धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खांचरौद, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।