खरगोन।
विशेष न्यायाधीश मण्डेलेश्वर द्वारा गोली मारकर हत्या के आरोपियों को आजीवन करावास व कुल डेढ लाख रूपये का जुर्माना।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी आसिफ उर्फ सोनू निवासी कसरावद की मृतिका दर्शना के भाई से दोस्ती थी जिससे आरोपी का मृतिका के घर आना-जाना था। आरोपी आसिफ ने मृतिका दर्शना के भाई से बोला था कि मैं तेरी बहन से शादी करना चाहता हॅू, जिससे मृतिका के भाई ने आरोपी आसिफ का अपने घर आना-जाना बंद कर दिया था तभी आरोपी आसिफ ने मृतिका के भाई को धमकी दी कि अगर अपनी बहन दर्शना की शादी मुझसे नहीं की तो दर्शना को गोली मार दूंगा। घटना दिनांक 13.10.2014 को कसरावद में मृतिका दर्शना जब अपने घर से कोचिंग जा रही थी उसी समय आरोपी आसिफ उर्फ सोनू अपने दोस्त अकील उर्फ गुड्डू के साथ मस्जिद के पास खडे थे। मृतिका दर्शना को अकेला आता देखकर आसिफ ने देशी कट्टा (पिस्टल) निकाल कर मृतिका दर्शना पर तान दिया पिस्टल देखकर मृतिका दर्शना डर गई और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर पास के घर की ओर दौडी तभी आरोपी आसिफ ने गोली मृतिका को सिर में मार दी जिससे मृतिका वहीं गिर गई और सिर से खून बहने लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कसरावद द्वारा दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मण्डलेश्वर में प्रस्तुत किया गया जहां प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक मण्डलेश्वर प्रदीपसिंह अलावा ने किया। जहां विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर श्रीमती आरती शर्मा द्वारा आरोपी आसिफ उर्फ सोनू को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रू. का जुर्माना एवं आरोपी अकील उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास व पचास हजार रू. के जुर्माने से दण्डित किया।