उज्जैन जिले के सभी नगरी निकाय की निर्धारित सीमा के अंतर्गत धारा 144 के तहत 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू
उज्जैन 11 अप्रैल । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आज आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन को लेकर उतपन्न हो रही परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 12 अप्रैल कि सुबह 6:00 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए है । उक्त अवधि में उज्जैन जिले के नगरीय निकायों की सीमा अंतर्गत रहने वाले किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन, मैदान ,सामाजिक परिसर , मॉर्निंग वॉक ,इवनिंग वॉक ,शॉपिंग मॉल ,शैक्षणिक संस्थाएं, क्रीड़ा स्थल, जिम ,धरना प्रदर्शन ,ज्ञापन , जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं । जिले के सभी नगरीय निकाय के समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन हेतु संबंधित पुजारी , इमाम ,पादरी , ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी । जिले के समस्त नगरीय निकायों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं शराब की दुकानें पूर्णता बंद रहेगी।
जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश मैं निम्नांकित छूट प्रदान की गई है :-
1 . उक्त प्रतिबंध इमरजेंसी ड्यूटी जैसे स्वास्थ्य सेवाएं ,नगरी निकाय, पुलिस, स्थानीय प्रशासन ,लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, संचार सेवाएं ,बैंक ,एटीएम पोस्ट ऑफिस ,मीडिया कर्मी तथा न्यूज़ पेपर व पेपर से संबंधित हॉकर की सेवाएं चालू रहेगी। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय , अर्ध शासकीय कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित शेड्यूल एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे। संबंधित विभाग के नियंत्रण कर्ता अधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति की संख्या कम करने पर आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को आवागमन हेतु अपने विभागीय पहचान पत्र अपने पास रखना होंगे।
2. शासन द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहेगा। टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों व कर्मचारियों को आवश्यक छूट प्राप्त होगी।
3 .शासन द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा ।इस कार्यवाही में संलग्न अधिकारी ,कर्मचारी , हम्माल , तुलावटी एवं विक्रय कर्ता कृषक तथा वाहन आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
4. थोक फल एवं सब्जी मंडी ,अनाज मंडी के नियमित गतिविधियां पूर्णतया चालू रहेगी ।किंतु लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे । सब्जी फल विक्रेता हाथ ठेले के माध्यम से चलायमान स्तिथि में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर फल एवं सब्जी का विक्रय उपभोक्ताओं कर सकेंगे । थोक फल व सब्जी मंडी से फुटकर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
5. सभी विनिर्माण उद्योग प्रारंभ रहेंगे। उद्योगों में तैयार माल और कच्चे माल का परिवहन चालू रहेगा । अतः आवागमन में सुविधा हेतु विनिर्माण उद्योग में संलग्न मजदूरों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करना अनिवार्य होगा।
6 . किराना दुकान थोक एवं खेरची, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, पेट्रोल पंप ,गैस एजेंसी , आटा चक्की एवम पशु आहार आदि की अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली जा सकेगी। आमजन अपने निवास स्थल के निकट स्थित प्रतिष्ठान से ही आवश्यक सामग्री क्रय कर सकेंगे ।किसी भी प्रतिष्ठान के अंदर दुकानदार को छोड़कर एक समय में अधिकतम 5 ग्राहक ही उपस्थिति रह सकेंगे ।दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क धारण करने , सेनेटाइज करने जैसे सुरक्षात्मक प्रावधानों का पालन करने का उत्तरदायित्व संबंधित दुकानदार का होगा।
7. जिले में मालवाहक वाहनों को आने जाने की अनुमति रहेगी.
8 . आईटी कंपनियां तथा बीपीओ कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ को आवश्यक छूट प्राप्त होगी इस हेतु उन्हें कंपनी द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करना होगा.
9. दूध की दुकान , दूध के हाकर्स व दूध डेयरी प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक एवं शाम 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुली रहेगी।
10 . स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं( केमिस्ट व अस्पताल ) से संबंधित समस्त प्रतिष्ठान व दवाई दुकान निरंतर संचालित रहेगी ।
11 . शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
12 . शादी वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति के साथ अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे ।
13 . परीक्षा केंद्रों पर आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
14 . बस स्टैंड , रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक को टिकट दिखाए जाने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी ।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860न की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से हो गया है ।
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