*धारा-144 के तहत जारी आदेश में संशोधन*
उज्जैन 05 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने विगत 27 एवं 28 मार्च 2021 को जारी धारा-144 के आदेश में संशोधन कर श्री महाकालेश्वर मन्दिर स्थित नन्दी हॉल जल द्वार, चांदी द्वार, नगाड़ा द्वार, प्रवचन हॉल द्वार के क्षेत्र तथा महाकाल मन्दिर प्रांगण में आवाजाही दर्शनार्थियों के लिये प्रतिबंधित कर दी है।केवल मन्दिर के पुजारी अथवा पुरोहित तथा मन्दिर के कर्मचारी को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी।
*दर्शनार्थियो के दर्शन बेरिकेटिंग से जारी रहेंगे* इसी तरह उज्जैन शहर के बसस्टेण्ड, देवासगेट एवं नानाखेड़ा तथा रेलवे स्टेशन के निकटतम स्थित भोजनालय/रेस्टोरेंट में उज्जैन शहर से बाहर से आये हुए यात्रियों को यात्रा टिकिट, परिचय-पत्र आदि के आधार पर लॉकडाउन अवधि को छोड़कर बैठाकर खाना खिलाया जा सकेगा।