*जिले के किसी भी अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सा कार्य में संलग्न अमले के अलावा अन्य कोई व्यक्ति कोविड वार्ड या अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं करेगा, धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
उज्जैन 30 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने, व्यापक जनहित, आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा, जनधन की हानि को रोकने एवं जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दंप्रसं-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी अस्पताल में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा कार्य में संलग्न अमले और कोविड-19 उपचार में संलग्न शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं उपचाररत मरीजों के अलावा किसी भी व्यक्ति के अस्पताल परिसर या कोविड वार्ड आदि में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आमजन की अनावश्यक आवाजाही को अस्पताल कैम्पस में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन दंप्रसं-1860 की धारा-188 तथा डिजास्टर मैनेजेंमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
मरीज के पक्ष में बोलना भी गुनाह,,,,,पत्रकार पर ही एफआईआर
उज्जैन माधवनगर हॉस्पिटल के डॉ संजीव कुमरावत व अन्य ने पत्रकार
राजेश रावत पर कराई एफआईआर।
जरूरतमंद महिला मरीज को ऑक्सीजन की आपुर्ति विषय मे बोलने पर पर एफआईआर करना गलत,,,
माधवनगर में हुए घटनाक्रम की निंदा की जाती है ,,ओर की गई कार्रवाई को खत्म करने की मांग की जाती है।।