रेमड़ेसीवर को लेकर उज्जैन में पूरे प्रदेश से अलग गाइडलाइन,,,,, किसे नहीं दे सकते इसके भी निर्देश जारी किए

 उज्जैन ।स्वास्थ्य सचिव आकाश त्रिपाठी ने एक पत्र जारी कर रेमदेसीविर इंजेक्शन को लेकर प्रदेश में चल रही किल्लत के बाद आज विशेष निर्देश जारी किए हैं निर्देश के मुताबिक उज्जैन इंदौर और भोपाल को छोड़कर उक्त इंजेक्शन जिला प्रशासन के माध्यम से शासकीय शासकीय अनुबंधित अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाएगा इंजेक्शन के विक्रय से प्राप्त राशि 1568 रुपए इंजेक्शन रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा की जाएगी उज्जैन के लिए अलग नीति बनाई गई है उज्जैन में यह इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वितरित होगा प्राप्त इंजेक्शन में से 50% शासकीय अस्पतालों को और 50% शासकीय अनुमोदित अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाएंगे


अनुबंधित अस्पतालों को इंजेक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड का उपयोग कर रहे हैं मरीजों मैं से 15% कोही यह इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा।

इधर अपर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ वीणा सिंह का 11 अप्रैल 2021 को जारी पत्र क्रमांक 508 में स्पष्ट निर्देश है कि 3 जुलाई 2020 की गाइडलाइन के तहत ही गंभीर लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को ही चिकित्सीय परामर्श द्वारा रेमदेसीविर इंजेक्शन दिया जा सकता है।  पत्र में बताया गया कि मंद लक्षण वाले रोगियों को यह इंजेक्शन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कैस टू केस स्टडी के बाद ही यह इंजेक्शन दिया जा सकता है । प्रेगनेंसी पीरियड में या प्रेगनेंसी के बाद ,12 साल से कम के बच्चों को,  किडनी की समस्या वाले मरीजों को तथा कुछ मामलों में लीवर की समस्या वाले मरीजों को   यह इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है।

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