राजनीतिक समारोह ,धार्मिक समारोह आयोजित नहीं होंगे । विवाह आयोजन में केवल 20 व्यक्ति शामिल होंगे जिसकी सूची निकट के थाने में देना होगी । जिले में राज्य शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।

 1 जून से उज्जैन शहर एवं जिले में होगा अनलॉक 

सभी प्रकार की दुकाने एक साइड की एक दिन दूसरे साइड की दूसरे दिन सुबह 6:00 से शाम 6:00 बजे तक खुलेगी


 दवाई की दुकान है निरंतर व  दूध की दुकान रात 8:00 बजे तक खुली रहेगी

 जिला आपदा प्रबंधन समिति ने लिये निर्णय



उज्जैन 30 मई  ।जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक मैं निर्णय लिया गया कि 01 जून से उज्जैन जिले में जनता कर्फ्यू समाप्त किया जाए । अनलॉक  की प्रक्रिया  के तहत  उज्जैन जिले के सभी नगरीय व कस्बानुमा बड़े ग्रामो में 01 जून से सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 6 :00 से  शाम 6:00 तक एक लाइन में  एक  दिन ,दूसरे लाइन में दूसरे दिन इस तरह बारी-बारी खुली रखी जाएगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा । जिले में आगामी 15 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का निर्णय लिया गया  । पूजा इबादत आदि के लिए  अधिकतम 06  व्यक्ति  निर्धारित पूजन कर सकेंगे  ।

     कोविड-19 के उज्जैन जिले के प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज   जिला आपदा प्रबंधन समिति की   बैठक  बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्री अनिल फिरोजिया ,विधायक श्री पारस जैन , कलेक्टर से आशीष  सिंह , पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल , नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल , जिला पंचायत के सी ई ओ श्री अंकित अस्थाना , श्री विवेक जोशी ,श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला  एवं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से    विधायक   श्री बहादुरसिंह चौहान , श्री मुरली मोरवाल , पूर्व विधायक श्री दिलीपसिंह शेखावत  एवम अन्य जनप्रतिनिधि एवं एसडीएम शामिल हुए।


    बैठक में निम्नानुसार प्रमुख निर्णय लिए  गए :- 


* राजनीतिक समारोह ,धार्मिक समारोह आयोजित नहीं होंगे । विवाह   आयोजन में  केवल  20 व्यक्ति  शामिल होंगे जिसकी सूची  निकट के  थाने में देना होगी । जिले में  राज्य शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। 


*उज्जैन शहर में सिख समाज के लिए गुरुद्वारे में विवाह के लिए निर्धारित संख्या में विवाह करने की अनुमति प्रदान की जाएगी .

* निर्माण कार्यों को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राजस्व के प्रकरणों जिनमे  सीमांकन के मामले हैं उनको तुरंत    निराकृत करने  के निर्देश दिए गए।

* खाद बीज व कीटनाशक की दुकानों को सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया । ये दुकानें किसी भी लाइन में हो हर दिन खोली  जा सकेंगे ।


*  खाद्यान्न के लिए अस्थाई परिचय जारी की गई है ।  इनकी संख्या 3169  हैं ।बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा गलत पर्ची जारी की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया । बैठक में  बताया गया है कि उज्जैन शहर ज़ोन 3 में  अधिक  अस्थाई  खाद्यान्न पर्ची जारी करने की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।


      बैठक के अंत में उज्जैन जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर  मोहन यादव ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों एवं   जनप्रतिनिधियों द्वारा कड़ी मेहनत की गई है इसके फलस्वरूप कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आई है । आगे भी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी को अनुशासनबद्ध  होकर कार्य करना होगा तथा राज्य शासन एवं जिला स्तर से तय की गई गाइडलाइन के अनुसार ही यदि  अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो निश्चित रूप से जिले में कोरोना संक्रमण को शून्य पर लाया   जा सकेगा ।


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