उज्जैन जिले में 8 नये माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, इंसीडेंट कमांडर एवं पुलिस अधिकारी सर्वेलेंस करेंगे*

 


उज्जैन 07 मई। मप्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं मप्र पब्लिक हैल्थ एक्ट-1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये गये हैं। उक्त प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पाये गये कोविड-19 संक्रमित पॉजीटिव केस के कॉलोनी एवं ग्रामों के घरों को एपिसेन्टर घोषित करते हुए इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को आगामी 15 दिवस के लिये माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। उक्त समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। कलेक्टर ने 8 माइक्रो कंटनेमेंट एरिया घोषित करते हुए इसमें लागू प्रतिबंध एवं निर्देशों के पालन व सर्वेलेंस हेतु इसीडेंट कमांडर नियुक्त करते हुए दल गठित कर दिये हैं। प्रत्येक दल में राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी की नियुक्ति की गई है।


कलेक्टर ने जारी किये गये आदेश में माइक्रो कंटेनमेंट के अन्तर्गत आने वाले सभी निवासियों को निर्देश दिये हैं कि वे निर्धारित किये गये प्रतिबंधों एवं निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करें। प्रतिबंधों एवं निर्देशों का उल्लंघन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 एवं भादंसं की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र में रहवासियों को निर्देश दिये गये हैं कि संक्रमण की रोकथाम हेतु क्षेत्र में आवागमन सीमित रहेगा। चिकित्सकीय एवं आपातकालीन आवाजाही ही रहेगी। सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा गठित दल सतत निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता की टीम एपिसेन्टर से 50 घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा मेमं जानकारी उपलब्ध करवायेगी। सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग के दौरान गंभीर लक्षण आने पर आरआरटी टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।


कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित घोषित किये गये क्षेत्र के विभिन्न घरों को एपिसेन्टर घोषित करते हुए 8 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित किये हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मप्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी द एपिडेमिक डिजिज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अन्तर्गत उक्त 8 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के सर्वेलेंस हेतु इस प्रकार दल का गठन किया गया है :- इंसीडेंट कमांडर श्री वीरेन्द्रसिंह दांगी, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री वन्दना चौहान तथा उपायुक्त श्री सुनील शाह को नीलगंगा थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर गली नम्बर-7 से मकान नम्बर 248 तक के क्षेत्र का सर्वेलेंस करने, अन्नपूर्णा नगर में मकान नम्बर 401 से एमआईजी 7/14 तक सर्वेलेंस करने, अनुविभागीय अधिकारी श्री जगदीश मेहरा, नगर पुलिस अधीक्षक श्री एआर नेगी व उपायुक्त श्री संतोष गुप्ता को चिमनगंज थाना क्षेत्र में मकान नम्बर 40 मोहन नगर से मुख्य सड़क मंगल ऑटो स्पेयर तक, पंवासा में पांड्याखेड़ी गली नम्बर-1 मानसी ब्यूटी पार्लर तक सर्वेलेंस करने, एसडीएम श्री गोविन्द दुबे, एसडीओपी श्री आरके राय, सीईओ श्री रविकांत उईके को घट्टिया थाना के ग्राम रूदाहेड़ा, खोरिया का सर्वेलेंस करने तथा एसडीएम श्रीमती एकता जायसवाल, एसडीओपी श्री राजाराम अवास्या, सीईओ श्री केपी राज को ग्राम रूपाखेड़ी व पलदूना के माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र के सर्वेलेंस की जिम्मेदारी सौंपी ।     

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