गुरु नानक एवं देशमुख अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए मरीजों के परिजनों को देने के कारण नोटिस जारी ,,,, जवाब सन्तोषप्रद न होने पर प्रकरण दर्ज होगा,,, लाइसेंस भी हो सकता है निरस्त

 


 उज्जैन 1 मई । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  श्री आशीष  सिंह ने आज उज्जैन शहर के गुरु नानक हॉस्पिटल एवं देशमुख हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि वे मरीजो के  परिजनों को ऑक्सीजन के जम्बो सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने के लिए न दें । जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि उक्त दोनों अस्पतालों  द्वारा मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन भरवाने के लिए डिपॉजिट रखवा पर  ऑक्सीजन भरवाने के लिए सिलेंडर दिए जा रहे हैं ।  कलेक्टर ने  गुरुनानक एवम देशमुख  हॉस्पिटल के संचालकों को नोटिस जारी कर तत्काल  स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है


    उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों को कई बार निर्देशित किया जा चुका है कि वे ऑक्सीजन के जंबो  सिलेंडर  भरवाने  हेतु मरीजों को परिजनों को  न सौंपे।  अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी है ना कि परिजनों की ।इससे संक्रमण का खतरा होने के साथ-साथ परिजनों को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना भी  झेलना  पड़ती है  ।फिर भी देशमुख एवं गुरु नानक हॉस्पिटल द्वारा कई मरीजों के परिजनों  से डिपॉजिट रख्वाकर  सिलेंडर  प्रदान किया जाना पाया गया । 

        कलेक्टर ने  नोटिस में चेतावनी दी है कि   समुचित   स्पष्टीकरण प्रस्तुत  नही किए जाने पर संबंधित हॉस्पिटल के विरुद्ध आवश्यक सेवा  एवं विच्छिनता  निवारण अधिनियम की धारा 4  ,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 ,269  व 270 के अंतर्गत दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराया जाकर अस्पताल के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी ।

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