उज्जैन 6 मई ।कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज गुरु नानक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा मरीज श्रीं राजेंद्र सिरोलिया के परिजनों को जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन भरवाने हेतु देने के स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर गुरु नानक हॉस्पिटल पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत एक लाख रु का अर्थदंड आरोपित करने के आदेश जारी किए हैं । अर्थदंड समय सीमा में जमा नहीं करने पर विधि अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी ।
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