अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित


माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय


उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 05.05.2021 को पुलिस थाना मेनगांव को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मेनगांव में नवरत्‍न मार्बल के पास अवैध शराब विक्रय की जा रही है। पुलिस थाना मेनगांव ने मुखबीर सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान पर पहुंच कर देखा तो एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली लिये हुए खडा था। जिसे पकडकर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कुंदन पिता कमल उम्र 23 वर्ष निवासी मेनगांव का होना बताया जिसके आधिपत्य  से प्लास्टिक की थैली जप्त की जिसमें अवैध रूप से 21 क्वार्टर बाम्बे व्हिस्की भरी हुई थी । आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर माननीय मुख्य  न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी खरगोन एडीपीओ अमरेन्द्र  कुमार तिवारी द्वारा की गई।




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