इंदौर। उपसंचालक अभियोजन श्री बी जी शर्मा द्वारा बताया गया कि श्रीमती नीलम शुक्ला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर के न्यायालय में थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 354/2015 धारा 376-2(आई), 506 भाग 2 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी गोपाल पिता नाथूलाल उम्र 30 वर्ष निवासी भगतसिंह नगर इंदौर को धारा 376-2(आई), भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 506 भाग 2 भादवि में 5 साल का सश्रम कारावास व 2000/- रूपए के अथर्दण्ड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती सुशीला राठौर विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई ।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11/04/2015 से करीब 15 दिन पूर्व पीडिता की मॉ उसके बडे पापा के लडके की शादी का कार्ड बाटने के लिये बागाली गये थे, उस दिन पीडिता एवं उसकी छोटी बहन घर थी और पीडिता के पापा काम पर गये हुए थे, पीडिता के मकान मालिक का लडका अभियुक्त गोपाल जिसे वह भाई बोलती थी घटना वाले दिन अभियुक्त भी घर पर अकेला था उसकी पत्नी माईके गई थी जब पीडिता कपडे सुकाने छत पर गई और जब वापस आने लगी तो अभियुक्त ने बोला उसकी पत्नी का फोन आया है बात कर लो और फोन दिखाकर अंदर बुला लिया जब पीडिता अन्दर गई तो अभियुक्त ने पीडिता का हाथ पकडकर पलग पर खीच लिया और उसके साथ बुरा काम किया जब पीडिता ने उक्त बात माता-पिता को बताने का कहा तो अभियुक्त ने उसकी माता-पिता एवं बहन को जाने से मारने की धमकी दी जिससे वह डर गई और उक्त बात किसी को नही बताई फिर बाद में हिम्मत कर उक्त बात माता-पिता को बताई और रिपोर्ट करने थाने आई जिस पर से थाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध करे विवेचना में लिया गया विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से अभियुक्त को न्यायालय में उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता अधिकारी उपसंचालक अभियोजन
जिला इन्दौर