पार्श्वनाथ सिटी में रहने वालों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि डेवलपर्स द्वारा कमर्शियल 2 लाख स्क्वायर फीट भूखंड जो non-registered है, उसे नई कंपनी बनाकर लोगों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, उसे अधिग्रहित किया जाए और उसे बेच कर शेष बचे विकास कार्य पूर्ण किया जाए, अनेक आरोप भी लगाए, नगर निगम के दोषी अधिकारियों पर एफ आई आर दर्ज करने की मांग भी की

 



उज्जैन। देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ कॉलोनी के रहवासी डेवलपर्स की मनमानी और नगर पालिक निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ से परेशान है उन्होंने अब बिंदुवार शिकायत पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी की है नागरिकों के मुताबिक कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है 

शिकायत पत्र में लिखा है कि,,,,,,

1. पार्श्वनाथ डेवलपर्स दवारा कॉलोनी विकास अधिनियम का पालन नहीं किया


2. अधूरे कार्य में ही नगर निगम ने कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी किया। 3. एम पी ई बी डि एवं सब स्टेशन, सड़कें बगीचे, नाली, स्ट्रीट लाइट एवं


पेयजल किसी भी विकास को कार्य को पूर्ण किए बिना नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बंधक प्लॉट मुक्त कर दिए गए।

 4. डेवलपर्स द्वारा अपने उपयोग के लिए लिए गए 150 kva के ट्रांसफार्मर से नागरिकों को विद्युत व्यवस्था अस्थाई रूप से दी जा रही है जो कि पर्याप्त नहीं है एवं हर महा 2 दिन कॉलोनी में ब्लैकआउट रहता है।


5. मध्य प्रदेश कॉलोनाइजर एक्ट 1998 के नियम 12 (8) के तहत पूर्णता प्रमाण


पत्र जारी होने की दिनांक से कॉलोनी रख रखाव हेतु नगर निगम को


अंतरित मान ली जाती है।


नगर निगम उज्जैन तुरंत प्रभाव से पार्श्वनाथ सिटी को लिखित में


अधिग्रहित करने का आदेश जारी करें।


विद्युत ग्रिड व अन्य अधूरे विकास कार्य को पूर्ण करवाने के लिए कनविनिएंट शॉपिंग की 5422 वर्ग मीटर व स्कूल के लिए आरक्षित 9362 09/031 वर्ग मीटर भूमि को दिनांक 12.07.2018 को एग्रीमेंट कर अकपत्र MP432022018A1497175 द्वारा बंधक रखी है, उसका लैंड यूज चेंज करके 2 आवासीय करने की अनुमति मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी जाए एवं अधूरे कार्य पूर्ण किया जा सके।

8. डेवलपर्स द्वारा कमर्शियल 2 lac sq feet भूखंड जो non-registered है, उसे नई कंपनी बनाकर लोगों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, उसे अधिग्रहित किया जाए और उसे बेच कर शेष बचे विकास कार्य पूर्ण किया जाए।


9. पार्श्वनाथ सिटी के नॉन रजिस्टर प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए।

 10. कॉलोनी में नगर निगम द्वारा पेयजल टंकी का निर्माण हो चुका है और उससे कॉलोनी के बाहर के एरियों में जल प्रदाय किया जा रहा है परंतु कॉलोनी में जल प्रदाय नहीं किया जा रहा है अतः PHE पेयजल कनेक्शन तुरंत प्रभाव से कॉलोनी वासियों को दिया जावे।


11. कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट को तुरंत प्रभाव से नगर निगम की स्ट्रीट लाइट से जोड़ी जाएं जिससे वर्तमान ट्रांसफार्मर का लोड कम हो।


12. निवेदन है कि नगर निगम अधिकारियों ने डेवलपर्स से सांठगांठ कर कॉलोनी की एनओसी प्रदान की है अतः नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो ।


13. हमारे द्वारा पूर्व में मूलभूत सुविधाओं के लिए किये गए प्रयासों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा हम कॉलोनी वासियों के ऊपर एफ आई आर दर्ज की गई है, उसे वापस लिया जाए। पत्र में लिखा है कि उपरोक्त समस्याओं का निराकरण यदि हमें एक माह में नहीं मिलता है हम कॉलोनी रहवासियों को अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल एवं सड़क पर धरने का सहारा लेना पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी प्रशासन एवं शासन की रहेगी।

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