तीस करोड उनतीस लाख पच्चीस हजार छ: सौ रूपये) का अर्थदण्ड,,,,अवैध उत्खनन का प्रकरण,,,,दिनेश जैन निवासी महिदपुर रोड के विरूद्ध FIR

 उज्जैन।


तत्कालीन खनि अधिकारी श्री धर्मेन्द्र चौहान एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महिदपुर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 29.05.2014 को जॉच करते हुए ग्राम बपैया तहसील महिदपुर के शासकीय भूमि खसरा नं0 993/1 रकबा 6.000 हे0 पर खनिज मुरम मात्रा 256676 घ0मी0 एवं पत्थर (

गिट्टी) मात्रा 57812घ0मी0 के अवैध उत्खनन का प्रकरण दिनेश जैन निवासी

महिदपुर रोड के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध उत्खनन हेतु राशि रू. 30,29,25,600/- (अक्षरी

तीस करोड उनतीस लाख पच्चीस हजार छ: सौ रूपये) अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर को दिनांक 19.02.2016 को किया गया ।

खनिजों के अवैध उत्खनन संबंधी इस प्रकरण में पारित आदेश एवं अधिरोपित

अर्थदण्ड के विरूद्ध अनावेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन, न्यायालय

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेष ग्वालियर, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर, एवं माननीय सर्वोच्च

न्यायालय नई दिल्ली तक क्रमागतरूप से अपील/याचिका दायर की गई जिसमें जिला प्रशासन

एवं खनिज विभाग के अधिकारीयों द्वारा शासन का पक्ष प्रत्येक न्यायालय में मजबूती से रखा गया

एवं शासन पक्ष में आदेश प्राप्त किया गया ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में अनावेदक द्वारा दायर एसएलपी क्र0

28983/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 के पालन में पुनः प्रकरण को सुनवाई में लिया

जाकर न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 16.06.2021 को दिनेश जैन के विरूद्ध

अवैध उत्खनन का प्रकरण प्रमाणित होना पाते हुए खनिजों के अवैध उत्खनन हेतु राशि रू.

30,29,25,600/- (अक्षरी तीस करोड उनतीस लाख पच्चीस हजार छ: सौ रूपये) का अर्थदण्ड

आरोपित किया गया एवं तहसीलदार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन को अधिरोपित राशि 7 दिवस

में चालान से जमा न कराने पर अनावेदक से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली की कार्यवाही

के निर्देश दिये गये ।

उक्त अधिरोपित आदेश के विरूद्ध दिनेश जैन की ओर से न्यायालय अपर आयुक्त,

उज्जैन संभाग, उज्जैन में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 139/ अपील / 2021-22 में

दिनांक 16 अगस्त 2021 को आदेश पारित किया जाकर न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के

द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2021 को विधिसम्मत पारित होने से स्थिर रखा गया है ।

इनके द्वारा किसी भी न्यायालय के आदेशों के पालन में आज दिनांक तक अवैध

उत्खनन के संबंध में अधिरोपित राशि/न्यायालयीन आदेशित राशियों को जमा शासन पक्ष में जमा

नहीं कराया गया एवं अवैध उत्खनन से शासन राजस्व की चोरी व पर्यावरण को खतरे में डालने

जैसे अपराध कारित पाये जाने से दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी-बोथरा भवन महिदपुर रोड,

तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के विरुद्ध आज दिनांक 18.08.2021 को प्रकरण क्षेत्र से संबंधित

पुलिस थाना महिदपुर रोड़ में भा0द0वी0 की धारा 379, 414 एवं खान और खनिज (विकास एवं

विनिमयन), अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व अन्य सुसंगत अधिनियम की धाराओं में

एफ0आई0आर क्रमांक 0169 से दर्ज कराई गई ।

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