उज्जैन में नई गाइड लाइन जारी,,,,,,धारा 144 के तहत आदेश जारी*,,,,,

 *सम्पूर्ण उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्यू लागू रहेगा, धारा 144 के तहत आदेश जारी*



उज्जैन   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एवं देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियेंट के जिनोम सिक्वेंसिंग में पाये जाने पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक कदम उठाते हुए राज्य शासन के निर्देश अनुसार आमजन की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए सम्पूर्ण उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144, एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 एवं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के तहत 23 दिसम्बर को आदेश पारित कर सम्पूर्ण उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, अस्पताल, पैथालॉजी लेब, दवा की दुकान, फायर सर्विसेस, कोविड व्यवस्था में लगे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया, अन्तर्राज्यीय बस, ट्रेन, हवाई यात्रीगण, समस्त लोडिंग ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्टरी एवं उसके वर्कर आदि पर उक्त प्रतिबंध प्रभावशाली नहीं होंगे। धारा-144 के तहत जारी आदेश के बिन्दु :-


रात्रिकालीन कर्फ्यू के तारतम्य में जिले के समस्त धार्मिक संस्थान में आम श्रद्धालुओं के दर्शन, पूजन, प्रार्थना का समय प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान दैनिक धार्मिक गतिविधियों के सम्पादन हेतु केवल सम्बन्धित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति होगी।


समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्वीमिंग पुल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविड 19 के दोनों टीके लगवाये हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा, क्योंकि उन पर कोविड टीके के डोज का बंधन नहीं है।


समस्त शासकीय सेवकों से कहा गया है कि वे कोविड के दोनों डोज लेने के उपरान्त ही कार्यालय में आयें। समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुखों की यह जवाबदारी रहेगी कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित कर यह सुनिश्चित करें।


समस्त स्कूल, कॉलेज, होस्टल में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड 19 के टीके के दोनों डोज अनिवार्य रूप से लें।


समस्त मार्केट एसोसिएशन, विभिन्न कॉमर्स चेम्बर्स, रहवासी संगठन, मॉल प्रबंधन, दुकान संचालक, मेला आयोजक यह सुनिश्चित करवायेंगे कि वे स्वयं एवं उनके कर्मचारी कोविड 19 टीके के दोनों डोज के उपरान्त ही कार्य पर रखे जायें। सभी आमजन से अपील की गई है कि वे भीडभाड़ वाले इलाके में जाने से बचें तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनीटाइजर आदि का प्रयोग सुनिश्चित करें।


विभिन्न शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तथा निजी अस्पताल के लिये दिशा-निर्देश


उज्जैन जिले के विभिन्न स्थानों पर कोविड केयर सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।


सभी निजी अस्पताल, शासकीय अस्पताल तथा जहां ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है, वहां पर ऑक्सीजन शुद्धता, संधारण के लिये टेक्निशियन की उपस्थिति, संधारण हेतु वारंटी अथवा मेंटेनेंस कांट्रेक्ट की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सम्बन्धित एसडीएम द्वारा आवश्यक सहयोग एवं पर्यवेक्षण किया जाये।


शासकीय अस्पताल, निजी अस्पताल में कोविड 19 मरीजों हेतु आवश्यक बेड का आरक्षण किया जाये। समस्त निजी अस्पताल 10 प्रतिशत बिस्तर कोविड मरीजों हेतु आरक्षित करेंगे। 


सभी शासकीय एवं निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे कोविड उपचार हेतु आवश्यक उपकरण, दवाईयां, वेंटिलेटर, बायपेप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिये भी इंतजाम किया जाना सुनिश्चित करें।


आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला पंचायत व सभी एसडीएम को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने अधीनस्थों के माध्यम से मास्क पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करें। मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना सुनिश्चित करें।


धारा 144 के तहत जारी किये गये आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से आगामी आदेशपर्यन्त प्रभावशील रहेगा।



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