उज्जैन।
कलेक्टर आशीष सिंह ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71(1) एवं 72(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उज्जैन शहरी क्षेत्र में पाये गये कोविड संक्रमित पॉजिटिव 156 लोगों के घरों को एपिसेंटर घोषित करते हुए इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस हेतु दलों का गठन किया गया है।
कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आने वाले सभी निवासियों को कोविड गाईड लाइन के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधों और निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इनके उल्लंघन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 एवं भादंसं की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
*शहर के 41 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया गया*
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संतोष टैगोर ने जानकारी दी कि पूर्व में शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने पर कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मकानों को एपिसेंटर घोषित कर उनके घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था।
इनमें 41 क्षेत्रों में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होने से एवं सभी सेम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से तथा विगत 10 दिनों में उक्त क्षेत्रों में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं आने से इन्हें कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है।