उज्जैन। कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ने के बाद उज्जैन में आज अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर संक्रमित मरीज सामने आने की संभावना है, सूत्रों के मुताबिक तीसरी लहर मैं अब तक के सर्वाधिक संक्रमित जिनका आंकड़ा 200 के पार हो सकता है, आज पॉजिटिव आने वालों में हर वर्ग के और हर उम्र के संक्रमित शामिल है, बताया जाता है कि दमदमा क्षेत्र मैं रहने वाला 9 महीने का एक बच्चा भी पॉजिटिव आया है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उज्जैन में कोरोना संक्रमितओं की संख्या की 7 दिनों की पॉजिटिविटी दर पर चिंता जताई है, मंत्रालय के मुताबिक यह कम्युनिटी स्प्रेड है।
कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल में दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल में विगत दिनों कोरोनावायरस पॉजिटिव आई गर्भवती महिला को आज सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल पर प्रसव हेतु भर्ती कराया गया था, महिला के परिजन महिला के परिजन संक्रमित होने की वजह से काफी चिंतित थे ,ऐसे में उन्होंने नगरपालिका कर्मचारी के मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल पर संपर्क किया, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमल सोलंकी से उचित परामर्श लेने के बाद उपस्थित स्टाफ ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महिला का सुरक्षित प्रसव कराया महिला ने शाम 5:30 बजे स्वस्थ शिशु को जन्म दिया ।महिला के परिजन बहुत खुश हैं की उन्हें इस मुश्किल घड़ी में अन्यत्र कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा और हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा उन्हें बहुत अच्छी सेवाएं दी हॉस्पिटल स्टाफ में स्टाफ नर्स आरती नीलम ,नीलमणि, बेंजामिन ,रीना, रवि एवं बीएल सोनी का विशेष सहयोग रहा
*कंटेनमेंट युग की वापसी ,,,,उज्जैन शहरी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिव पाये गये 156 लोगों के घरों को एपिसेंटर घोषित करते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया
उज्जैन।
कलेक्टर आशीष सिंह ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-71(1) एवं 72(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए उज्जैन शहरी क्षेत्र में पाये गये कोविड संक्रमित पॉजिटिव 156 लोगों के घरों को एपिसेंटर घोषित करते हुए इन घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। कंटेनमेंट एरिया के सर्विलांस हेतु दलों का गठन किया गया है।
कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आने वाले सभी निवासियों को कोविड गाईड लाइन के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधों और निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इनके उल्लंघन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 एवं भादंसं की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
*शहर के 41 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया गया*
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संतोष टैगोर ने जानकारी दी कि पूर्व में शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने पर कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मकानों को एपिसेंटर घोषित कर उनके घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था।
इनमें 41 क्षेत्रों में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होने से एवं सभी सेम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से तथा विगत 10 दिनों में उक्त क्षेत्रों में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं आने से इन्हें कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है।