breaking ,,,,मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने

 

नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरी चुनाव कराने के लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं अभी सिर्फ एससी एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे.


इधर याचिकाकर्ता सैयद जफर का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत के चुनाव आयोजित होने चाहिए। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद प्रावधानों के अनुसार पंचायत के चुनाव को 6 महीने तक अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश के पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में ज्यादा अवधि तक पंचायत चुनाव को लंबित रखना संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ है।