breaking ,,,,मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने

 

नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरी चुनाव कराने के लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं अभी सिर्फ एससी एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे.


इधर याचिकाकर्ता सैयद जफर का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत के चुनाव आयोजित होने चाहिए। 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद प्रावधानों के अनुसार पंचायत के चुनाव को 6 महीने तक अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश के पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में ज्यादा अवधि तक पंचायत चुनाव को लंबित रखना संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ है।

Popular posts
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
मां चामुंडा का आशीर्वाद लेकर पद ग्रहण किया निगम आयुक्त ने
Image
एमबीबीएस या एमडी में चाहते हैं दाखिला तो अपग्रैड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वानुअतु में करें आवेदन
Image
रोहित पवार को साइबर लॉ में पीएचडी की उपाधि
Image
मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने निकाली तिरंगा रैली “भारत माता की जय” और “वन्दे मातरम्” के नारों से गुंज उठा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर
Image