महापौर चुनाव याचिका में अदालत ने "डीएमएम शीट"सुरक्षित रखने के आदेश पारित किए

 

उज्जैन। , विगत जुलाई माह में संपन्न नगर निगम के महापौर पद के चुनाव के संबंध में कांग्रेस बेझिझक एवं विधायक महेश परमार की ओर से हाथ की ओर से चुनाव याचिका एमजेसी 157 /2022। मैं सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद महेश परमार के एक आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरके वाणी ने जिला निर्वाचक अधिकारी, उज्जैन के खिलाफ चुनाव याचिका के अंतिम समाधान तक चुनाव के परिणाम संबद्ध डीएमएम मशीन डेटाबेस। सुरक्षित रखने के आदेश पारित किए गए।



 जानकारी देते हुए प्रदेश के प्रवक्ता एडवोकेट विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशि विधायक महेश परमार ने। चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन। कोर्ट का यह प्रस्तुतिकरण था कि चुनाव के छह माह की कालावधि पूर्ण होने के बाद संबंधित साइट का डाटाबेस नष्ट कर दिया जाता है, अततः इसे याचिका के फाइलिंग तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोर्ट ने विधायक महेश परमार का आवेदन स्वीकार कर दिनांक 21/12/22 को यह आदेश पारित कर दिया।


ज्ञात रहे कि महापौर के चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और रिश्तेदार भारी धांधली कर रहे हैं। चुनाव में निर्धारित ईवीएम को अलग करना एवं अन्य वोटों में हेर-फेट, धांधली कर रही भाजपा को जिताया था।

एपिसोड में याचिकाकर्ता की ओर अभिभाषक श्री रसिक स्फूर्ति ने पैरवी की। 

   अगली सुनवाई 23 जनवरी को सही हुई है।।

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