उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश अनुसार एसडीएम बड़नगर श्रीमती एकता जायसवाल ने बड़नगर नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू कर दिया है। साथ ही यह आदेश भी दिये हैं कि नगर पालिका सीमा क्षेत्र बड़नगर के समस्त नागरिक अपने-अपने घरों में रहेंगे और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा।
उक्त प्रतिबंध के क्रियान्वयन से शासकीय कार्य में लगे समस्त अधिकारी-कर्मचारी चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत समस्त मेडिकल टीम एवं कर्मचारी आवश्यक सेवाओं के समस्त शासकीय विभाग जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जेल में तैनात कर्मचारी, जल एवं विद्युत विभाग, समस्त बैंक, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, नगर पालिका, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, डाक-तार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को छूट रहेगी।
इसके अलावा मेडिकल सटोर एवं पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। गैस सिलेण्डर घर-घर पहुंचाने हेतु डिलेवरी बॉय एवं वाहन चालक को छूट रहेगी तथा गैस एजेन्सी के आफिस के मुख्य द्वार बन्द कर अन्दर आफिस से कार्य सम्पादित किया जायेगा। पुलिस को उक्त आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।
*बड़नगर का अंजुमन रोड सब्जी मंडी वार्ड-1 कंटेनमेंट झोन घोषित*
। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश अनुसार एसडीएम बड़नगर श्रीमती एकता जायसवाल ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के अंजुमन रोड सब्जी मंडी वार्ड-1 में पॉजीटिव पाये गये मरीज के घर को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस घर से एक किलो मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। साथ ही इससे लगे दो किलो मीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर झोन भी घोषित कर दिया है।