उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के 18/3 निकास चौराहा थाना कोतवाली को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री आरएम त्रिपाठी को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार व नगर निगम के अधिकारी को लगाया गया है।
[21/04, 19:10] Jansampark Ujjain: *कोरोना से निपटने के लिये पंचायतों को दिये 68 करोड़*
उज्जैन 21 अप्रैल। प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिये 14वें वित्त से 68 करोड़ 43 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव पर व्यय करने के लिये दी गई है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायतों को अधिकतम 30 हजार रूपये व्यय करने के अधिकार दिये हैं। ग्राम-पंचायत स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता और बचाव के उपायों पर 14 वॉ वित्त आयोग की राशि से व्यय करने के अधिकार प्रदान कर दिए गये है।
ग्राम पंचायतों को संक्रमण से बचाव, सर्तकता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। गाँवों में रोजगार की तलाश में बाहर गये ग्रामीणों की जानकारी रखने, गाँव के किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर तुरंत स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों को खाद्यान की आपूर्ति कराना, राज्य शासन की विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी रखना, गॉव में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, गाँव में सार्वजनिक कार्यो के आयोजन पर रोक लगाना गाँव के हैण्ड पम्पों, उचित मूल्य दुकानों, स्कूल भवनों और पंचायत भवनों का सेनिटाइजेशन कराना और ग्रामीणों को सोशल डिस्टेटिंग के बारे में जागरूक बनाना जैसे कार्य पंचायतों द्वारा किए जा रहे है। इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।