उज्जैन । एडीएम श्री आरपी तिवारी द्वारा 14 अप्रैल को जारी किये गये आदेश अनुसार उज्जैन नगर निगम सीमा एवं तहसील नागदा में दवा बाजार, दवाई की दुकानें, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं वेटनरी तथा पशु आहार की दुकानें प्रात: 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खुली रहेंगी। शेष अन्य तहसीलों में मेडिकल स्टोर्स नियमित खुले रहेंगे। चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन (पर्चा) अनुसार दवाईयां पैदल जाकर निकटतम मेडिकल स्टोर से क्रय की जा सकेंगी, वाहन से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। नर्सिंग होम, प्रायवेट हॉस्पिटल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर्स निरन्तर चौबीस घंटे खुले रहेंगे।
इसी तरह मेडिकल, आयुर्वेद डिग्रीधारी रजिस्टर्ड प्रायवेट चिकित्सकों के निजी क्लिनिक प्रात: 10 बजे से 4 बजे तक खोलकर इलाज की अनुमति प्रदान की गई है। किराना, ग्रॉसरी, सब्जी, दूध आदि की होम डिलेवरी रात्रि 8 बजे तक जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित बैंक समस्त बैंकिंग कार्यों हेतु प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।