बजाज फायनेस में फर्जी तरीके से लोन निकलने वाले 4 आरोपीगण मे से एक आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल ,,,,पॉक्सो एक्ट के आरोपी को जेल भेजा

 


बजाज फायनेस के कर्मचारी से मिलकर की थी फर्जी लोन निकलने की साज़िश


गुना। न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट गुना में बजाज फायनेंस में फर्जी तरीके से लोन निकलवाने में से एक आरोपी कपिल किरार पुत्र जगदीश किरार निवासी ग्राम झागर को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से की गयीं जिसके आधार पर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट गुना ने आरोपी को जेल भेज दिया। 


 


             मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आवेदक संतोष वर्मा मैनेजर बजाज फायनेस लिमिटेड ए.बी. रोड़ गुना ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि वीरेन्‍द्र किरार पुत्र श्री मथुरालाल किरार एवं कपिल किरार पुत्र जगदीश किरार निवासीगण झागर थाना बमौरी द्वारा संरक्षक अरविंद किरार पुत्र रामस्‍वरूप किरार आर्य मोबाइल एंड इलेक्‍ट्रॉनिक की दुकान लक्ष्‍मीगंज के द्वारा मिलकर सरकारी दस्‍तावेजो में हेरफेर व फर्जीवाड़ा कर हमारी बजाज फायनेंस कम्‍पनी शाखा गुना में बजाज फायनेस का कर्मचारी जो आर्य मोबाइल इलेक्‍ट्रॉनिक की दुाकन लक्ष्‍मीगंज पर हमारा कर्मचारी शिवम यादव पुत्र सुरेश निवासी एवन कॉलोनी गुना से मिलकर इन सभी लोगो ने एक राय होकर हमारी बजाज फायनेंस कंपनी के लोगो से मिलकर उनके दस्‍तावेज में हेराफेरी कर हमारी फायनेंस से अवैध तरीके से लोन निकलवाया गया हैं। जिन व्‍यक्तियों के नाम से लोन निकलवाये गये है उन लोगो के नाम निम्‍नानुसार हैं 1. विनोद पुत्र मथुरालाल अहिरवार 22000 एल.ई.डी. 2. निरंजन सिंह पुत्र रामगोपाल धाकड़ 36490 एल.ई.डी. 3. जमुनालाल पुत्र काशीलाल लोधा 28000 एल.ई.डी. 4. यशपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह चौहान 30000 एल.ई.डी. 5. जिनेश जैन पुत्र बाबूलाल जैन 65000 एल.ई.डी. 6. परमानंद पुत्र हरि सिंह मीना 32000 एल.ई.डी. 7. धिमन पुत्र देवपाल सिंह यादव 28000 एल.ई.डी. कुल योग 241490/- जिन व्‍यक्तियों से लोन निकलवाये गये हैं उन लोगो को उन लोगो के नाम से लोन निकलवाने के बारे में कोई जानकारी तक नहीं हैं। उक्‍त लोगो से संपर्क कर पूछताछ किया तो उनके द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया बताया। इस तरह उक्‍त लोगो द्वारा कंपनी के कर्मचारी शिवम यादव के साथ मिलकर फर्जी तरीके से अवैध लोन कराया गया हैं उक्‍त रिपोर्ट पर से कंपनी में धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले कर्मचारी व उनके साथ उक्‍त आरोपीगण वीरेन्‍द्र किरार, कपिल किरार एवं अरविंद किरार निवासीगण ग्राम झागर बमौरी के विरूद्ध कोतवाली गुना में अपराध क्रमांक 192/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया  


 


आत्‍महत्‍या के लिये प्रेरित करने वाले आरोपी मनोज को भेजा जेल


 


गुना। न्‍यायालय चाचौड़ा में थाना कुंभराज पुलिस द्वारा मारपीट एवं गाली-गलौच कर आत्‍महत्‍या के लिये प्रेरित करने वाले आरोपी मनोज धाकड़ पुत्र चंदन सिंह धाकड़ निवासी टपरा कॉलोनी को गिरफ्तार कर पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेन्‍द्र कुमार दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से की गयीं जिसके आधार पर न्‍यायालय चाचौड़ा ने आरोपी को जेल भेज दिया। 


 


  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूचनाकर्ता वीरेन्‍द्र पुत्र जशरथ सिंह मीना निवासी सरपंच सांकां कला हाल निवास भमावद रोड़ कुंभराज ने मौखिक सूचना दी कि ग्राम सांकाकला के राधेश्‍याम धाकड़ एवं रंगलाल शर्मा निवासी सांकाकला के खेत की मेड़ में सांकाकला के पास खड़े बबूल के पेड़ पर एक अज्ञात व्‍यक्ति की लाश लटकी हैं पुलिस मौके पर पहुंची जांच के दौरान मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में मनोज धाकड़ पुत्र चंदन धाकड़ निवासी टपरा कॉलोनी द्वारा मृतक को गाली गलौच कर मारपीट करना एवं मारने की धमकी देना तथा आत्‍महत्‍या करने के लिये प्रेरित पाया गया उक्‍त घटना के संबंध में थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 384/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।                           पॉस्को एक्ट के आरोपी को जेल भेजा


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 09 जुलाई 2020 को फरियादी पिता द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली गुना पुलिस को की गई थी। जिस पर से थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया गया एवं इसके बाद अपहृता की तलाश में कोतवाली पुलिस शक्रियता से जुट गई। अपहृता की तलाश की कड़ी में कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 11 जुलाई को नाबालिग अपहृता को खोज निकालने में सफलता हासिल कर ली गई। दस्तयाबी पर नाबालिग लड़की द्वारा पुलिस को बताया कि केंट कांजीहाउस के पास मातापुरा निवासी राजू कोरी पुत्र नारायण सिंह कोरी उम्र 35 साल मुझे वहला-फुसलाकर कर अपने साथ ले आया और उसने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम भी किया। लड़की केे द्वारा बताये अनुसार पुलिस ने प्रकरण में धारा 376(2)(एन), 366 भादवि एवं 5/6 पास्को एक्ट का इजाफा कर आरोपी राजू कोरी की सरगमी से तलाश प्रारंभ की गई एवं आज दिनांक 13 जुलाई को कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपी राजू कोरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया,


 


             प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया गया।


 


 


                 


Popular posts
ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज पर है  इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ,मेले में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ मुशायरा
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
फिरोती मांगने वाले एक ओर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त ,,,,,,,नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
जब चार करोड़ रुपये प्रतिमाह इलाज़ के लिए देकर भी कॉलेज प्रबंधन अपनी काली करतूतों से बाज़ न आया तब जाकर अपनी नाक बचाने के लिए कलेक्टर को कुर्बान करने का मुहूर्त निकाला गया
Image