जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त,,,,छूरा लेकर लोगो को डरानें वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा

मनासा। श्री मनीष पाण्डे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा व्यक्ति को जहरीली शराब बेचने पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर निरस्त कर आरोपी मोहित को जेल भेजा गया।


 


सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 30.03.2020 को शाम 4 से 5 बजे सदर हसपुर फाटा, मनासा की हैं। हैं। थाना मनासा में पदस्थ एएसआई आर. सी. खण्डेलवाल को थाने पर टेलीफोन पर सूचना मिली थी, कि हाडी पिपल्या का मोहित अपनी मोटर साईकल एमपी 44 एमएच 8802 से शराब को अवैध रूप से लाॅकडाऊन के दौरान बेचने के लिये मनासा की तरफ जा रहा हैं। सूचना पर से पुलिस अधिकरी हमराह फोर्स के साथ हासपुर फांटे पहुॅचे जहां एक व्यक्ति मोटरसाईकल पर प्लास्टीक की नीले रंग की कैन रखकर आता दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति को रोका गया। जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मोहित बताया, उसके कब्जे में रखी कैन का खोला गया तो उसमें हाथ भट्टी कच्ची शराब करीब 10 लीटर जहरीली शराब होना पाया गया। जिसका वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाया, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 132/2020 धारा 49ए म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। थाना मनासा द्वारा आरोपी को मनासा न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 


*श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी की जहरीली शराब को बेचने के लिए जा रहा था, जो मानव उपभोग के लिए जानलेवा हैं। जिससे सहमत होकर *श्री मनीष पाण्डे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपी मोहित पिता अनिल बाछड़ा, उम्र- वर्ष निवासी-ग्राम हाडी पिपल्या, मनासा, जिला- नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उनको जेल भेज दिया गया।


छूरा लेकर लोगो को डरानें वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा


नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा एक व्यक्ति को छूरा लेकर लोगो को डरानें वाले आरोपी शरीफ द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।


 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 06.07.2020 को दोपहर 12ः30 बजे चैकन्ना बालाजी चैराहा, नीमच की हैं। थाना नीमच केंट के उपनिरीक्षक सुमित मिश्रा को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति चैकन्ना बालाजी चैराहे पर लोहे का धारदार छूरा लेकर खूलेआम घूमकर प्रदर्शन कर रहा हैं, जिससे आम लोग भयभीत हो रहे हैं, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, जहाॅ एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार छूरा लेकर लहरा रहा था और लोगो को भयभीत कर रहा था। जिस पर राहगीर पंचान के समक्ष आरोपी से छूरा जप्त किया, जो कि धारा 25 आम्र्स एक्ट का अपराध होने से आरोपी से छूरा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 275/20 धारा 25 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 


*श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी आदतन अपराधी हैं। पुलिस द्वारा सतर्कता से कार्यवाही कर आरोपी को पकड़ा गया हैं, नहीं तो आरोपी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था आरोपी के अपराधिक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच* द्वारा आरोपी शरीफ पिता मुजफरअली, उम्र-32, निवासी अम्बेडकर काॅलोनी, जिला नीमच द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर आरोेपी को जेल भेजने का आदेश दिया गया।


 


 


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