नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन खारिज,,,,72 कि.ग्रा. डोडा चूरा को बेचने ले जा रहे आरोपी को न्यायालय ने भेजा पुलिस रिमाण्ड पर

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ठग महिला आरोपी का सहयोगी आरोपी गिरफ्तार न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। न्या‍यालय जिला गुना में जेएमएफसी के न्यायालय में शादी करने नाम पर 77 हजार ठगने के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर पेश किया गया था। जिसमे एक और आरोपी केवल अहिरवार पुत्र फुस्या अहिरवार निवासी रामपुर बमौरी जिला गुना को गिरफ्तार कर पेश किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रे सिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने जेल भेज दिया। 


 


       मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी माखन धाकड़ ग्राम कलोरा ने रिपोर्ट लेख करायी कि करीबन 20 दिन पूर्व मेरे पिताजी स्वामी धाकड़ ने केवल अहिरवार निवासी ग्राम से मेरे शादी के संबंध को लेकर नवीन पाटिलकर और हेमंत पाटिलकर निवासी अशोकनगर से संपर्क किया। जिन्होंने नेहा बावरे नाम महिला से उसका विवाह कराने का वादा किया। इस काम के लिए केवल ने नेहा बावरे को 77 हजार रूपए सौंप दिए। लेकिन रूपए मिलने के बाद ही तीनों आरोपी शादी कराने में अनाकानी करने लगे। बार-बार कहने पर वह शादी के लिए राजी नहीं हुए तो केवल को शक हुआ। इसके बाद उसने अपने स्त्रोतो से पता किया तो पता चला कि नेहा बावरे निवासी सागर पहले से शादी-शुदा हैं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना फतेहगढ़ ने अपराध क्रमांक 154/2020 धारा 420 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया


 61 लीटर कच्ची शराब बेचने के लिए रखने वाली महिला आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 4/07/2020 को पुलिस थाना राधौगढ़ मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर पहुचकर देखा तो एक महिला दो प्लास्टिक की स्लेटी रंग की केन लिये हुए बैठी है जो पुलिस को देखकर भागने लगी जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा उक्त महिला का नाम पता पूछा तो अपना नाम कन्चीबाई कंजर निवासी ग्राम साकोन्या की होना बताया उक्त महिला से दोनो केनो के ढक्क‍न खोलकर दिखवाया तो दोनो केनो में हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पायी गयी उक्तन महिला के कब्जे से दो केन 40-40 लीटर की भरी हुई केनो में क्रमश 40-21 लीटर शराब को जप्त किया और अपराध क्रमांक 343/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और महिला आरोपी कन्ची बाई को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। 


 


  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने महिला आरोपी को जेल भेज दिया। 


                


 जान से मारने की नियत से मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। न्यायालय राधौगढ़ में जान मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपीगण बुदेल सिंह पुत्र कोमल सिंह जादौन, दीवान सिंह पुत्र कोमल सिंह जादौन (यादव), शिवराज पुत्र दीवान सिंह यादव निवासीगण ग्राम तोरई मक्सूदनगढ़ को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय राधौगढ़ ने आरोपीगण को जेल भेज दिया।


 


                     मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया सजनबाई निवासी ग्राम तोरई ने अपने लड़के विशन सिंह के घायल अवस्था में थाना मक्सूदनगढ़ में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दोपहर करीब 1 बजे की बात होगी मैं अपने घर पर थी कि हमारे घर के बगल में रहने वाला गोपाल सिंह यादव अपनी दीवार पर म्‍यार रख रहा था तो मैने कहा कि तुम्हारी म्यार हमारी तरफ ज्यादा निकल रही हैं जब हम मकान बनायेगे तब परेशानी आयेगी तुम इसे थोड़ी काट लो तो इसी बात पर से गोपालसिंह, बुन्देलसिंह,दीमानसिंह तथा नेपाल सिंह ने चारो के चारो मुझे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। मैंने गाली देने की मना की तो गोपाल सिंह ने मेरे एक डण्डा मारा जो मेरे दाहिने हाथ की कोहनी में चोट होकर खून निकल आया फिर बुन्देल सिंह तथा दीवान सिंह ने भी मेरी डण्डो से मारपीट की जिससे मेरे बाये पैर तथा पीठ में मुंदी चोटे आयीं तथा नेपाल सिंह ने मेरे जान से मारने की नियत से सर में फर्सी मारी चोट होकर खून निकल आया फिर मैं वहीं गिर गई। मुझे बचाने मेरा पति कल्याण सिंह तथा लड़की अनीता बाई आई तो तभी दीपक तथा शिवराज सिंह भी आ गये उन्होंने मेरे पति तथा लड़की की डण्डो से मारपीट कर दी जिससे उनके भी चोटे आई। बीच-बचाव के दौरान मोहन सिंह यादव एवं मेरे जेठ सुजान सिंह यादव को भी चोटे आयीं उक्त रिपोर्ट से थाना मक्सूदनगढ़ ने अपराध क्रमांक 167/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अन्य आरोपी पूर्व से जेल में बंद है


 


नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन खारिज


 सहयोगी की जमानत होने के आधार पर भी अपराध की समानता ना होने से दूसरी जमानत खारिज


गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो जिला गुना में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी महावीर धाकड़ ने दूसरी बार जमानत के लिये आवेदन पेश किया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी का दूसरा आवेदन भी खारिज कर दिया। 


 


         मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 13/09/2019 को फरियादिया ने थाना बजरंगगढ़ में रिपोर्ट लेख करायी कि सुबह 11 बजे परसौदा खेत पर चारा लेने जाने पर रास्ते में आरोपी महावीर एवं अन्य लड़का मोटर सायकल से आकर उसे जबरदस्तीे मोटर सायकल पर बिठाकर पेट्रोल पम्प पर बने कमरे मे ले जाकर और मनीष द्वारा बाहर से गेट लगाना तथा महावीर द्वारा कमरे में उसके साथ गलत काम करना बताया


          इस प्रकरण में सहयोगी मनीष की जमानत हो गई है लेकिन न्यायालय ने महावीर द्वारा संगीन अपराध करने से जमानत के संबंध में समानता के आधार पर जमानत देने से इनकार किया।


पेट्रॉल पम्प पर पेट्रॉल भराकर रूपये न देने व कट्टे से फायर करने के आरोपियो की पुलिस रिमाण्ड


 


गुना। न्यायालय चाचौड़ा में कुंभराज पुलिस द्वारा पैट्रॉल पम्प पर 1000 रूपये का पैट्रॉल भराकर रूपये न देने व कट्टे से फायर करने के आरोपीगण राहुल पुत्र राणधीर सिंह मीना, प्रद्युमन पुत्र उधम सिंह, निवासीगण ग्राम पीपल्या को गिरफ्तार कर पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त दोनो आरोपियो को दिनांक 06/07/2020 तक पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया।  


 


           मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरिया‍दी महेन्द्र पुत्र हरिसिंह मीना ने अपने भाई रामेश्वरर मीना के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 01/07/2020 के शाम करीब 6:50 बजे का समय होगा में अपने एस.आर. पेट्रॉल पम्प मृगवास तिराह कुंभराज पर बैठा था मेरा कर्मचारी दीपक मीना गाडि़यों में पेट्रॉल डाल रहा था उसी समय मोटर सायकल लाल कलर की पर सवार दो व्यक्ति प्रद्युमन मीना व राहुल मीना निवासीगण पीपल्या के आये और कर्मचारी दीपक मीना से बोले की मेरी गाड़़ी मोटर सायकल में एक हजार रूपये का पैट्रोल डाल दे कर्मचारी दीपक मीना ने उक्त मोटर सायकल में एक हजार रूपये का पेट्रॉल डालकर रूपये मांगे तो प्रद्युमन मीना मोटर सायकल को आगे चलाने लगा और राहुल मीना ने कट्टा निकालकर कर्मचारी दीपक मीना के सामने किया तो कर्मचारी डर गया तब मैं व मेरा छोटा भाई रामेश्वर मीना ने पकड़ने का प्रयास किया तो दोनो उक्त मोटर सायकल को चलाकर मृगवास रोड पर जाकर कट्टे से फायर कर दिया और दोनो भाग गये। उक्त घटना पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 243/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। 


हाथ भट्टी की शराब बेचने वाली महिला आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 4/07/2020 को पुलिस थाना राधौगढ़ मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर पहुचकर देखा तो एक महिला ईट भट्ट के पास वरवटपुरा पर बैठी हैं जो पुलिस को देखकर भागने लगी जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा उक्त महिला का नाम पता पूछा तो अपना नाम सुगना बाई कंजर ग्राम साकोन्या का होना बताया उक्त महिला से दोनो केनो के ढक्कन खोलकर दिखवाया तो दोनो केनो में हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पायी गयी उक्त महिला के कब्जे से दो केन 40-40 लीटर की भरी हुई केनो में क्रमशः 30-26 लीटर शराब को जप्त किया और अपराध क्रमांक 344/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और महिला आरोपी सुगनाबाई को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। 


 


  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने महिला आरोपी को जेल भेज दिया। 


72 कि.ग्रा. डोडा चूरा को बेचने ले जा रहे आरोपी को न्यायालय ने भेजा पुलिस रिमाण्ड पर


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस मृगवास द्वारा मुखबिर की सूचना पर से थाने के सामने परिसर मे एक सफेद रंग की विटारा ब्रेजा गाड़ी खड़ी मिली पास में एक व्यक्ति खड़ा मिला जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मोनू पुत्र लक्ष्मी नारायण किरार उम्र 24 साल निवासी वार्ड नं.07 हजीरा ग्वालियर का होना बताया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें डोडा चूरा कुल मात्रा 72 कि.ग्रा. पकड़ा जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 112/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


  


  प्रकरण शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यांयालय ने उक्त आरोपी को दिनांक 06/07/2020 तक पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया।  


 


           


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