जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।,,,,,,अंधे वृद्ध व्यक्ति से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाने वाले व्यक्ति की जमानत खारिज की गई।

 


नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।


 


जावद। श्री एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 14 वर्ष की नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता गणेश भील, उम्र-20, निवासी-बाघ पिपलिया, थाना बघाना, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12.03.2020 थाना जावद की हैं। पीड़िता ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मुकेश उसका कही से मोबाईल नंबर लेकर उसे बार-बार फोन करता था और दोस्ती होने पर आरोपी उसे शादी का कहकर बहला-फुसलाकर बाघ पिपलिया ले गया था, जहाॅ उसने उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये व घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 116/2020, धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3), 506, 346 भादवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया। जिस पर आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


अभियोजन की ओर से श्री जगदीश चैहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया ।


जहरीली शराब परिवहन करने वाले आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।


नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जहरीली शराब परिवहन करने वाले आरोपी रामकुमार पिता गोविंदराम गुरनानी, उम्र-49, निवासी-टीचर काॅलोनी, नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।


मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.08.2020 को दोपहर के लगभग 2ः30 बजे, जिला नीमच की हैं। आरोपी रामकुमार द्वारा जहरीली हाथ भट्टी की कच्ची महूआ शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 355/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु जे. आर. आवेदन प्रस्तुत किया गया।


जिस पर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल।


01 किलो अफीम राजस्थान बेचने के लिए ले जाने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा।


नीमच। श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 01 किलो अफीम राजस्थान बेचने के लिए ले जाने वाले आरोपी महेश पिता सोनाराम जाट, उम्र-18, निवासी-थाना खेडापा, तहसील लवेरा बावडी, जिला जोधपुर (राजस्थान) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।


लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 13.08.2020 को शाम के 05 बजे लगभग हर्कियाखाल फंटा, नीमच की हैं। सउनि. कैलाश राठौर द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर हर्कियाखाल फंटे पर वाहन चैंकिग के दौरान आरोपी के आधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 19 बीयू 4695 की चैंकिग करने पर मोटरसायकल एक थैली बंधी थी, जिसकी जाॅच करने पर उसमें काला गाढ़ा मटमेला रंग का अफीम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ दिखाई दिया, जिसमें तीव्र कड़वी गंध आ रही थी, जिसे सुंघकर व जलाकर देखने पर अनुभव के आधार पर अफीम होना पाया गया, जो कुल 01 किलोग्राम थी, जिस पर आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 180/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफतार कर पुलिस थाना जीरन द्वारा विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट के समक्ष पेश किया गया।


जिस पर श्रीमान जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेज


अंधे वृद्ध व्यक्ति से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाने वाले व्यक्ति की जमानत निरस्त


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा अंधे वृद्ध व्यक्ति से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाने वाले आरोपी कय्युम पिता ताज मोहम्मद, उम्र-58, निवासी-उम्मेदपुरा, तहसील जावद, जिला नीमच की जमानत खारिज की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की शिकायतकर्ता मोहम्मद हारून द्वारा थाना जावद पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसके पिता पीर मोहम्मद के स्वमित्व व आधिपत्य का भूखण्ड ग्राम उम्मेदपुरा में हैं, जो कि उसके काका सफी मोहम्मद द्वारा मौखिक हिबा के माध्यम से उसके पिता को दिया गया था, अभियुक्त कय्युम एक शातिर व्यक्ति हैं, जिसने एक अंधे, वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति आलम से एक फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1991 को निस्पादित करवा लिया था, जो कि आलम को उक्त विक्रय पत्र निस्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था, उसके पिता द्वारा पुलिस को शिकायत करने पर क्रेता कययुम द्वारा 1991 से कभी भुखंड पर अधिकार नहीं किया किंतु वर्तमान में मुल्य बढ़ जाने के कारण आरोपी कय्युम की नियत खराब हो गई जिस पर उसने अपनी पत्नी, पुत्र के साथ मिलकर उक्त भुखंड के अवैध कब्जे का प्रयास किया जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 491/2019, धारा 420, 166, 167, 168, 471, 472 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा जावद न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। 


जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी कय्युम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया


जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।


 


नीमच। श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी हैदरअली पिता अब्दुल रशीद कुरेशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-शंकर आईल मील के पास, थाना नीमच केंट, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.08.2020 को टीवीएस चैराहा, नीमच की हैं। उपनिरीक्षक श्री वी.एस. चैधरी द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर अन्पूर्णा पेट्रोल पंप के पास से आरोपी हैदरअली कुरेशी नामक व्यक्ति को पकडा, जो अपने पास हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब कही लेकर जाने वाला था, जिसके पास से 5 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई, उक्त शराब की जाॅच करने पर उसमे से काफी तेज जहरीली गंध आ रही थी, जो कि अनुभव के आधार पर केमीकल युक्त मानव के लिए उपयोगी नही थी, जिस पर मौके की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 343/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


 जिस पर श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी हैदरअली द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया।


डोडाचुरा तस्कर की अग्रिम जमानत निरस्त।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 66 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता नंदा उर्फ नंदलाल जाट, निवासी-जोजवा, तहसील बिगोद, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.10.2019 को सिंगोली, नीमच की हैं। पुलिस थाना सिंगोली द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान सहआरोपी शंकरलाल के अधिपत्य वाली कार क्रमांक आरजे 02 सीए 5290 से तीन बोरो में 66 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली अपराध क्रमांक 163/2019, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त डोडाचुरा सहआरोपी राधेश्याम से लाना बताया, जिस पर आरोपी राधेश्याम द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।


जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया ।


 


श्री जगदीश चैहान, एडी. डीपीओ को पाॅक्सो एक्ट में कुशल संचालन हेतु मिला प्रशंसा-पत्र।


मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा बताया की श्रीमान राकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन द्वारा श्री जगदीश चैहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला नीमच को थाना नीमच केंट के चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध क्रमांक 646/19, धारा 354, 376(3), 376(2)(एन), 376(एबी) भादवि एवं 3/4, 5(एल)(एम)(एन)/6 पाॅक्सो एक्ट के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2019 में कुशल संचालन करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।


ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण में आरोपी अपनी 08 वर्षीय पुत्री के साथ शारीरिक शोषण करता था जिससे डरकर पीड़िता अपने घर में न रहकर रात को बाहर सोती थी। इस प्रकार बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाले प्रकरण में आरोपी दरिंदे पिता को श्री विवेक कुमार, विशेष सत्र न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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