‘फैक्ट्री में चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त’’

देवास।जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.08.2020 की मध्यरात्री 03ः00 बजे से दूसरे दिन सुबह 08ः00 बजे के बीच प्रीमीयर न्यूट्रीशन कम्पनी ओ0क्षेत्र देवास की बाउन्ड्रीकी दीवार को फांदकर अभियुक्तगण छीतु उर्फ सीताराम व धर्मेद्र ने प्रवेश कर उसके गोडाउन व वर्कशाप के ताले तोडकर उसमें रखे मोटर के काॅपर वायर करीब 20 किलो, काॅपर केबल करीब 25 किलो, एक वेल्ंिडग केबल, एक काॅपर का ट्युब का बण्डल एवं काॅपर गन मेटल तथा फैक्ट्री में रखी बोरियोंके बण्डल जिन पर प्रीमीयर न्यूट्रीशन लिखा था, कुल नब्बे हजार की चोरी की। अभियुक्त छीतु उर्फ सीताराम को मोके पर ही पकड लिया गया। 


 


अभियुक्तगण के द्वारा रात्रि क समय फैक्ट्री में जिस तरह से बाउण्ड्री की दीवार फांदकर प्रवेश कर गोडाउन व वर्कशाॅप के ताले तोडकर 90,000/- की संपत्ति की चोरी की गई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री करूणा आशापुरे के र्तको से सहमत हो कर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी जिला देवास द्वारा अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  ‘डरा धमका कर शराब पीने के लिए पैसे मांगने वाले आरोपी की जमानत निरस्त‘‘


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी जयनारायण उसकी पत्नी के साथ थाना नेमावर आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं तीन टापरी थाने के पीछे नेमावर रहता हूॅ। मजदूरी करता हूॅ। आज दिन के 10ः00 बजे में घर से नेमावर बजार जा रहा था तभी राधाकिशन पिता झब्बू ने मेरा रास्ता रोका और मुझे गंदी-गंदी गालिया देकरबोला कि कहा जा रहा है तो मैंने बोला की मैं बाजार करने के लिए जा रहा हूॅ तु मुझे गाॅली क्यों दे रहा है तो वह बोला की मुझे शराब पीने के लिए अभी दो सौ रूपये दे तो मैंने कहा की मेरे पास पैसे नही है तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगा जिससे मुझे गाल पर व पीठ पर चोट लगी। मै चिल्लाया तो मेरी पत्नी आई जिसने बीच बचाव किया तो आरोपी राधाकिशन वहां से जाने लगा और जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गया। जिसकी रिपोर्ट करने आया हूॅ। थाना नेमावर में अपराध पंजीबद्ध कर जांच के दौरान आरोपी राधाकिशन पिता झब्बू को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।


आरोपी द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो का्रफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपी को जेल भिजवाया गया। 


 


 


 


 


       


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